10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए 9 जनवरी तक विभाग जारी करेगा एनओसी

9 जनवरी से चलेगा जब्त करने का अभियान

Meerut। अब आपका प्राइवेट वाहन 15 साल या कॉमर्शियल वाहन 10 साल से अधिक पुराना हो चुका है तो वाहन का री रजिस्ट्रेशन करा लें कहीं ऐसा ना हो कि विभाग द्वारा आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर वाहन का संचालन रोक दिया जाए। विभाग द्वारा नए साल से अपनी आयु पूरी कर चुके वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद करने का अभियान चलाया। ऐसे वाहनों को विभाग को जब्त तक किया जाएगा।

एनजीटी का आदेश

एनजीटी के आदेशानुसार एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने डीजल वाहन का संचालन बैन है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा जनपद में पंजीकृत आयु पूरी कर चुके वाहनों के री रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन का अभियान चल रहा है। इसके तहत विभाग द्वारा शहर के करीब 1.37 लाख वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर वाहनों का री रजिस्ट्रेशन कराने आदेश दिया है। लेकिन बावजूद इसके वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन कराए बिना वाहनों का संचालन कर रहे हैं।

9 जनवरी तक एनओसी

आरटीओ विभाग द्वारा आयु पूरी कर चुके वाहनों का री रजिस्ट्रेशन कराकर एनओसी लेने के लिए 9 जनवरी तक का समय दिया गया है। यह वाहन मानकों के अनुसार फिट है और अभी चलने योग्य है तो उसे एनसीआर से अलग क्षेत्रों में चलने के लिए एनओसी जारी की जाएगी, लेकिन यदि वाहन अनफिट है तो उसका रजिस्ट्रेशन नही होगा।

जब्त होंगे वाहन

विभाग द्वारा 9 जनवरी तक एनओसी लेने वाले वाहनों का संचालन मान्य होगा, यदि आयु पूरी कर चुके वाहन एनओसी नही लेते हैं तो 9 जनवरी से अभियान चला ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा।

वर्जन

वाहन मालिकों को रिमाइंडर जारी किया जा चुका है कि विभाग से अपने वाहनों की एनओसी ले लें। जो वाहन मालिक एनओसी नही लेगा उसके खिलाफ 9 जनवरी से अभियान चलाया जाएगा।

श्वेता वर्मा, एआरटीओ