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LUCKNOW: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक बेसिक शिक्षकों के 68,500 पदों पर भर्ती में हुई कथित गड़बड़ी की जांच करने के आदेश का तत्काल अनुपालन न करने पर सीबीआई निदेशक को नसीहत दी है कि वह निदेशक जैसे जिम्मेदार पद के दायित्व का निर्वहन करते हैं। इसलिए इस प्रकरण में दिये आदेश की गंभीरता को समझें। दरअसल, सीबीआई के वकील बीरेश्वर नाथ ने कोर्ट से कहा कि जांच अभी शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि सीबीआई निदेशक यह तय नहीं कर सके हैं कि सीबीआई की कौन सी शाखा इस प्रकरण की जांच करेगी। सीबीआई के वकील के वक्तव्य पर कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की। इस मामले की सुनवाई कर रही सिंगल बेंच के न्यायमूर्ति इरशाद अली ने 10 फरवरी को निदेशक से प्रगति आख्या तलब की है।

सुनवाई पांच दिसंबर तक टल गई

दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से सिंगल बेंच द्वारा पारित सीबीआई जांच संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अपील पर डिवीजन बेंच में सुनवाई पांच दिसंबर तक टल गई है। दरअसल, सिंगल बेंच ने एक नवंबर को अपने आदेश में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की बात पाते हुए इसकी जांच सीबीआई को छह माह में पूरी करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सीबीआई मामले की जांच में हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया कि जांच अभी शुरू नहीं हो सकी है।

68500 टीचर्स भर्ती की होगी सीबीआई जांच

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