महिला एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए लंबाई की सीमा कम की

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कर रहा आबकारी सिपाहियों की भर्तियां

सीआरपीएफ और यूपी पुलिस में सिपाहियों की भर्ती में भी नियम नहीं

LUCKNOW: सूबे के आबकारी विभाग में सिपाहियों की भर्ती प्रकिया सवालों के घेरे में आ चुकी है। विभाग के लिए सिपाहियों की भर्ती का जिम्मा उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया गया है। आयोग ने इन भर्तियों के लिए जो विज्ञापन जारी किया उसमें महिला एससी-एसटी उम्मीदवारों की लंबाई की सीमा को जनरल उम्मीदवारों के मुकाबले पांच सेमी कम कर दिया गया है। मालूम हो कि यूपी पुलिस और सीआरपीएफ में भी एससी उम्मीदवारों को इस तरह की राहत देने का नियम नहीं है।

केवल लंबाई में दी छूट

आयोग ने महिला एससी-एसटी उम्मीदवारों को केवल लंबाई में छूट प्रदान की है। इसके अलावा सभी वर्गो की महिला उम्मीदवारों के लिए वजन न्यूनतम 45 किलो रखा गया है। एससी-एसटी उम्मीदवारों को लंबाई में छूट दिये जाने पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि सीआरपीएफ और यूपी पुलिस में भी केवल एसटी(अनुसूचित जनजातित) के उम्मीदवारों को ही इस तरह की छूट दी जाती है। इसके अलावा पहाड़ी समुदाय की कुछ जातियों को भी शारीरिक संरचना में छूट का प्रावधान है। अन्य विभागों में एससी (अनुसूचित जातित) उम्मीदवारों के शारीरिक मापदंड सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की तरह ही होते है। मालूम हो कि आबकारी सिपाही भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई है। इनमें 203 पद अनारक्षित, 85 एससी, 8 एसटी और 109 ओबीसी के है। यूपी के मूल निवासी एससी-एसटी उम्मीदवारों को नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट दी गयी है। इस बाबत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर यादव से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे सम्पर्क नहीं हो सका।

हम केवल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों की सूचना भेजते हैं। वे भर्ती की कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं, इससे विभाग का कोई सरोकार नहीं है।

भवनाथ

आबकारी आयुक्त

पुलिस महकमे में सिपाहियों की भर्ती में शारीरिक बनावट में किसी तरह की छूट नहीं दी जाती है। इसका कोई नियम नहीं है।

वीके गुप्ता

अध्यक्ष, उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

मैंने अपने जीवन में कभी इस तरह के नियम के बारे में नहीं सुना। इस बारे में आयोग ही बेहतर बता सकता है।

- अवधेश वर्मा

संयोजक, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति।