RANCHI : झारखंड में जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन मंगलवार से शुरु होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। तमाम कारोबारी जीएसटी की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें सभी कारोबारियों को अपने उत्पाद सहित सभी बिजनेस की जानकारी देनी होगी। इसके बाद एआरएन जारी कर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ऐसे व्यापारी जो वाणिज्यकर विभाग के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना है। मालूम हो कि पूरे देश में अगले साल एक अप्रैल से जीएसटी लागू हो जाएगा।

मदद को विभाग तैयार

वाणिज्यकर विभाग के प्रधान सचिव केके खंडेलवाल ने बताया कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों की परेशानियों को दूर करने के लिए विभाग ने कई तैयारियां की है। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो अपने संबंधित अंचल कार्यालय या वाणिज्यकर हेल्प डेस्क नंबर - 0651 -6600500 पर समस्या बता सकते हैं। इसके बाद जीएसटी से जुड़ी उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। इसके अलावे द्धद्गद्यश्चस्त्रद्गह्यद्म@द्भद्धड्डह्मद्मद्धड्डठ्ठस्त्रष्श्रद्वह्लड्ड3.द्दश्र1.द्बठ्ठ पर भी मेल कर अपनी समस्या बता सकते हैं।

ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन कराने के लिए व्यापारियों को जीएसटी के पोर्टल पर जाना होगा। इसके लिए विभाग आईडी पासवर्ड जारी करेगा। इस पासवर्ड के जरिए कारोबारी लॉग इन कर रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी अपलोड कर सकेंगे। इसमें व्यवसाय का नाम, स्टेटस, पैन कार्ड, उत्पाद शुल्क नंबर, टीन नंबर, सर्विस टैक्स नंबर, व्यवसाय का मुख्य स्थल, पता, मोबाइल, लैंडलाइन, मेल आईडी, बैंक खाते की जानकारी, किराया अनुबंध, व्यवसाय के मालिक की जानकारी, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, कंपनी की स्थिति डिजिटल सिग्नेचर आदि जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। इसके बाद विभाग इसे सत्यापित करेगा, अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन रिफ रेंस नंबर जारी होगा, इसका उपयोग भविष्य में जीएसटीएन के लिए होगा और रजिस्ट्रेश्रन हो जाएगा।

सभी डीलरों का इनरॉलमेंट कंपल्सरी जीएसटी पोर्टल 30 नवंबर से खुलेगा। वाणिज्यकर विभाग से रजिस्टर्ड सभी डीलरों के लिए इनरॉलमेंट कराना जरूरी है। इसके लिए 15 दिसंबर तक का वक्त है। इसके बाद इनरॉलमेंट संभव नहीं होगा, क्योंकि पोर्टल बंद हो जाएगा। जीएसटी के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे।