- रेरा मिनी सचिवालय की तरफ से आईजी रजिस्ट्रार स्टांप व डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार को भेजा गया पत्र

- रजिस्ट्री के दौरान रजिस्ट्रार कार्यालय में देनी होगी रजिस्ट्रेशन की जानकारी

-जिन प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वे अब रजिस्ट्री के दौरान भी आएंगे पकड़ में

DEHRADUN: आप कोई फ्लैट या फिर बिल्डर्स ग्रुप से प्रॉपर्टी लेने का मन बना रहे हैं तो पहले उन बिल्डर्स ग्रुप से प्रोजेक्ट्स के बारे में रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन होना या न होना सुनिश्चित करवा लें। रेरा के तहत किसी भी प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन होना सुनिश्चित है। इसके लिए बकायदा रेरा मिनी सचिवालय की तरफ से आईजी रजिस्ट्रार स्टांप व सब रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट को भी पत्र भेजा गया है। माना जा रहा है कि किसी हाउसिंग या बिल्डर्स ग्रुप द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के प्रॉपर्टी सेल कर रजिस्ट्री की जा रही है तो वे पकड़ में आ जाएंगे।

रजिस्ट्रेशन नहीं तो होगी कार्रवाई

रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट यानि रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अब रेरा मिनी सचिवालय की तरफ से आईटी रजिस्ट्रार व डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार को भी पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि कोई भी बिल्डर्स ग्रुप अपनी रजिस्ट्री करवाने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचते हैं तो उनसे नियमानुसार रजिस्ट्रेशन होने या न होना, जांच लिया जाएगा। जिन प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन न होने की शिकायत पकड़ में आएगी, उसकी सूचना बकायदा रेरा मिनी सचिवालय तक पहुंचेगी। उसके बाद रेरा के तहत ऐसे ग्रुप हाउसिंग व बिल्डर्स पर कार्रवाई की जाएगी।

छोटे प्रॉपर्टी डीलरों पर भी नजर

रेरा मिनी सचिवालय के मुताबिक अब छोटे प्रॉपर्टी डीलर्स पर भी निगाह रखनी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स चोरी-छिपे अपना कारोबार कर रहे हैं, शिकायत आती है तो रेरा सचिवालय की तरफ से उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि रेरा एक्ट के तहत यह भी व्यवस्था है कि रेरा सचिवालय खुद संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी कर सकता है। रेरा सचिवालय ने नियमों के विरुद्ध कारोबार करने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स की शिकायत के लिए फोन नंबर 0135-2719500 जारी किया है। इसके लिए ई-मेल uhudauk@gmail.com पर भी शिकायत की जा सकती है। हालांकि रेरा एक्ट में भ्00 स्क्वायर मीटर से नीचे या आठ फ्लैट से नीचे के प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन को छूट दी है। रेरा सचिवालय के मुताबिक इस प्रकार की अधिक जानकारी के लिए रेरा की वेबसाइट से जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं।

एक नजर

- क्79 आवेदन अब तक आ चुके हैं प्रोमोटर्स के लिए।

- 7 रजिस्ट्रेशन इनमें से हुए हैं केवल।

- 9फ् आवेदन प्रॉपर्टी डीलरों के आए हैं।

- भ्7 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इनमें से।

- ख्भ् बिल्डरों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर जारी हो चुके हैं नोटिस।