आगरा। स्वास्थ्य विभाग झोलाछाप डॉक्टर्स पर शिकंजा कसने की कवायद में लगा है। प्लानिंग के तहत जनपद के सभी हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम और क्लीनिक पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग की ओर से 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है।

पकड़ में आ सकेंगे झोलाछाप

डिप्टी सीएमओ डॉ। अजय कपूर के अनुसार आगरा में झोलाछाप डॉक्टर्स की प्रैक्टिस को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग खासा गंभीर है। यही वजह है कि डॉक्टर्स के प्रैक्टिस स्थल हॉस्पिटल, नर्सिग होम, क्लीनिक के बाहर रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखने को लेकर निर्देशों का सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है।

पर्चे पर भी देना लिखना जरूरी

डॉक्टर जिस पर्चे पर दवा लिखते हैं, उसपर उसे अपने हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नम्बर भी लिखना होगा। डिप्टी सीएमओ का कहना है कि ऐसा करने से नियमों की धज्जियां उड़ाकर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर पर शिकंजा कसना आसान होगा।

ये है फैक्ट

स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछली साल 2200 हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम्स और क्लीनिक्स का ही रजिस्ट्रेशन हुआ था। सख्ती के बाद ये आंकड़ा 2500 तक पहुंचने की स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है.उधर, स्वास्थ्य विभाग झोला-छाप का आंकड़ा 10 हजार के करीब मान रहा है।