सिविल लाइंस स्थित एक कम्पनी में काम के दौरान हुई थी मौत

ALLAHABAD: बमरौली के रहने वाले लल्लू प्रसाद की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में पुलिस को कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट लिखनी ही पड़ गयी। आरोपियों पर एससी-एसटी एक्ट भी लगा है। पुलिस का कहना है कि छानबीन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लेखपाल ने दी थी गलत रिपोर्ट

कोर्ट के आदेश पर लेखपाल प्रभाकर सिंह, देवड़ा इलेक्ट्रॅानिक व‌र्क्स के मालिक अशोक कुमार देवड़ा, पार्टनर साकेत देवड़ा व संजय अग्रवाल, उदय जायसवाल, सुपरवाइजर शर्माजी के खिलाफ मुकदमा लिखकर धूमनगंज पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में लेखपाल के विरुद्ध गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगा है। बम्हरौली निवासी लल्लू प्रसाद सिविल लाइंस स्थित कंपनी में काम करता था। मृतक लल्लू के बेटे शिव कुमार का आरोप है कि उनके पिता को करीब चार साल से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। उसका आरोप है कि मालिकों को पिता को पैसा न देना पड़े, इसलिए उन्होंने 11 मई 2017 की रात पिता की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने बॉडी घर पहुंचवा दिया। उसने पुलिस अफसरों से लेकर थाने तक लिखित सूचना दी मगर पुलिस ने न तो शव का पोस्टमार्टम कराया और न रिपोर्ट लिखी। आरोप है कि कम्पनी के मालिक व अन्य लोगों ने पुलिस की मिलीभगत से उसके भाई को अगवा करके समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया। कोर्ट का आदेश आने के बाद पुलिस ने हत्या और एससीएसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोर्ट आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

श्रीशचंद्र

सीओ सिविल लाइंस