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PRAYAGRAJ :
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा-यमुना घाट से 100 मीटर एरिया में नहाते हुए लोगों का फोटोग्राफ लेने व वीडियोग्राफी पर लगी रोक का पालन न होने पर मेलाधिकारी से जवाब मांगा है।

2013 में कुंभ मेला के समय दिया था आदेश
यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल तथा पंकज भाटिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता असीम कुमार राय की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि हेमंत कुमार केस में 2013 कुंभ के दौरान कोर्ट ने मेला प्रशासन को स्नान घाटों पर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। कहा था कि मीडिया एडवाइजरी का कड़ाई से पालन किया जाय। इस आदेश के बावजूद कुंभ मेला 2019 में मीडिया व आम लोगों को स्नान घाटों की फोटो व वीडियोग्राफी की खुली छूट दी गयी है। जिससे भारतीय संस्कृति का हनन हो रहा है।

100 मीटर के दायरे में पूर्ण प्रतिबंध
मेला प्रशासन की गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि स्नान घाटों से 100 मीटर एरिया में फोटो व वीडियोग्राफी की अनुमति न दी जाय। याची का कहना है कि यूनाइटेड प्राविन्सेस मेला एक्ट 1939 एवं नियमों के तहत मेला एरिया के स्नान घाट की फोटो व वीडियोग्राफी प्रतिबंधित की गयी है। कोर्ट ने राज्य सरकार, भारत सरकार व मेला प्रशासन से उठाए गये कदमों की जानकारी मांगी है।