डीएम ने नगर निगम में जमा करने के लिए दिया था मौका

जमा करने पर कोई टैक्स या जुर्माना नहीं लगाने का था आदेश

ALLAHABAD: पंद्रह जुलाई से पूरे प्रदेश में 50 माइक्रोन से नीचे के पॉलीथिन का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा चुका है। इलाहाबाद में भी पाबंदी का असर दिख रहा है, लेकिन प्रतिबंधित पॉलीथिन नष्ट नहीं हो सका है, बल्कि दुकानों, गोदामों या फिर कहीं और डंप कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही नगर निगम की अपील के बाद भी किसी दुकानदार या व्यापारी ने अभी तक नगर निगम में पॉलीथिन जमा नहीं किया है।

नष्ट करने का है आदेश

गवर्नमेंट का आदेश है कि दुकानदारों व व्यापारियों को पॉलीथिन जमा करने के लिए समय दिया जाए। उनसे अपील की जाए कि वे प्रतिबंधित पॉलीथिन जमा कर दें, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पॉलीथिन को कलेक्ट कर उसे नष्ट कराते हुए ठोस सामान बनवाए जाएं, ताकि भविष्य में प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरा न बनने पाए।

जमा करने नहीं पहुंचा कोई

पंद्रह जुलाई से पहले जो प्रतिबंधित पॉलीथिन शहर में पहुंच चुका था, वह शहर में ही मौजूद है। क्योंकि पंद्रह जुलाई के बाद एक क्विंटल पॉलीथिन ही नगर निगम एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जब्त किया गया। एक भी दुकानदार व व्यापारी प्रतिबंधित पॉलीथिन लेकर नगर निगम नहीं पहुंचा है।