डीआईओएस ने जीएचएस समेत चार स्कूलों से मांगी थी 1 से लेकर 8वीं के स्टूडेंट्स की डिटेल

ALLAHABAD: प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देने के लिए देश में लागू आरटीई यानी राइट टु एजुकेशन एक्ट 2009 के अन्तर्गत बच्चों को कक्षा एक से लेकर 8वीं तक फेल नहीं करने की बात कही गई है। उसके बाद भी कई स्कूल एक्ट की धज्जियां उड़ रहे है। ऐसा ही मामला ग‌र्ल्स हाईस्कूल का सामने आया है।

स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के पैरेंट्स ने डीआईओएस कार्यालय में एक्ट की परवाह किए बिना बच्चे को स्कूल प्रशासन की तरफ से फेल करने की शिकायत दर्ज करायी। मामले को देखते हुए डीआईओएस आरएन विश्वकर्मा ने जीएचएस समेत तीन अन्य स्कूल बीएचएस, सेंट एन्थोनी कान्वेट और सेंट जोसफ कालेज से एक्ट के अन्तर्गत 1 से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स की डिटेल मांगी थी। इसको लेकर डीआईओएस कार्यालय की तरफ से प्रोफार्मा भी स्कूलों को उपलब्ध कराया गया था।

अल्पसंख्यक संस्थान होने का दिया हवाला

डीआईओएस के पत्र भेजकर डिटेल मांगने के बाद बीएचएस, एसएमसी व सेंट जोसफ कालेज की तरफ से अभी तक कोई डिटेल नहीं दी गई। जबकि इसके इतर जीएचएस यानी ग‌र्ल्स हाईस्कूल की तरफ से जवाब में अल्पसंख्यक संस्थान होने का हवाला दिया गया। डीआईओएस आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि स्कूल की तरफ से कहा गया है कि आरटीई एक्ट 2009 अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण उनपर लागू नहीं होता है। ऐसे में वह किसी भी प्रकार का डिटेल नहीं दे सकते है। एक्ट लागू नहीं होने के कारण वह इसके दायरे में नहीं आते हैं। इसके बाद डीआईओएस की तरफ से सीओ सिविल लाइंस को पत्र भेजकर एक्ट का पालन नहीं करने को लेकर स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है।

जीएचएस के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी गई थी। इसी को देखते हुए स्कूल से प्रोफार्मा देकर रिपोर्ट मांगी गई थी। स्कूल से सही प्रकार का जवाब नहीं देने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है।

-आरएन विश्वकर्मा

डीआईओएस