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PATNA : पान, गुटखा और खैनी खाने वाले सावधान हो जाएं. अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से पहले सोच लें. यदि थूकते समय पकड़े गए तो 100 रुपए का जुर्माना लगेगा. इतना ही नहीं यदि आपने कूड़ा फैलाया या टॉयलेट किया तो भी जुर्माना लगेगा. पटना नगर निगम के आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त आदेश देते हुए सभी अंचलों के कार्यपालक अधिकारियों और सभी वार्डो के सफाई निरीक्षकों को कम से कम प्रतिदिन दस लोगों से जुर्माना वसूलने का लक्ष्य दिया है. इसके अलावा सभी अंचल कार्यपालक अधिकारियों को साप्ताहिक और मासिक प्रतिवेदन सफाई शाखा को देने का निर्देश दिया गया है.

खुले में मांस-मछली बेचने पर भी रोक

निगम से मिली जानकारी के अनुसार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 228 के अंतर्गत गंदगी फैलाने वालों से कम से कम 100 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है. सभी वार्डो के सफाई निरीक्षकों को प्रतिदिन 1000 रुपए और माह में 30 हजार रुपए जुर्माना वसूलने का टारगेट दिया गया है. साथ ही सभी अंचल अधिकारियों को अतिक्रमणकारियों, खुले में मांस-मछली बेचने वालों, प्रतिबंधित प्लास्टिक थैली की बिक्री और इस्तेमाल करने वाले से भी जुर्माना वसूला जाएगा. इसके लिए भी प्रति वार्ड प्रति महीने एक लाख रुपए का लक्ष्य दिया गया है. गौरतलब है कि निगम द्वारा यह योजना नवंबर महीने में ही लागू की गई थी परंतु इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया.