- आरटीआई कार्यकर्ता ने निगम के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका

- कोर्ट ने निगम को शहर से बाहर कैटल कालोनी बसाने के दिए थे निर्देश

Meerut: कैटल कालोनी को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे नगर निगम के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। शासनादेश और हाईकोर्ट के आदेशों को धता बताने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने अवमानना याचिका दायर कर दी है। कोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की तारीख नियत की है।

ये है मामला

दरअसल, 24 जून 1998 को शासन ने डेयरी को लिए अलग से कैटल कालोनी बसाए जाने के आदेश किए थे। शासनादेश के मुताबिक एमडीए को अपनी किसी योजना में कैटल कालोनी के लिए जगह मुहैया करानी थी। लेकिन नगर निगम ने शासनादेश को ठेंगा दिखा दिखा दिया। इसको लेकर आरटीआई एक्टीविस्ट लोकेश खुराना ने इस बाबत हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी। पीआईएल पर कोर्ट ने 22 सितंबर को शहर से बाहर कैटल कालोनी विकसित करने का आदेश दिए, लेकिन निगम अफसरों ने हाईकोर्ट के आदेश को भी हवा में उड़ा दिया। अब याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में नगर निगम के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।

इस संबंध में अधिवक्ता से वार्ता कर जवाब तैयार कराया गया है। सुनवाई के दिन कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। कोर्ट के आदेशों का सम्मान किया जाएगा।

उमेश प्रताप सिंह, नगर आयुक्त

कैटल कालोनी पर नगर निगम ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। इस संबंध में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है।

लोकेश खुराना, याचिकाकर्ता