-शहर में एक नये चलन पर नहीं जा रहा किसी का ध्यान, पुलिस से बचने को लोगों ने निकाला नया रास्ता

-वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर की जगह 'महादेव' लिखवाकर भर रहे फर्राटा

-ऐसे वाहनों की आड़ में क्राइम की घटनाओं को भी दिया जा रहा है अंजाम

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सूबे में सत्ता बदलने के बाद से ही शहर में एक नया चलन तेजी से देखने को मिल रहा है। लोगों ने पुलिस से बचने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जिन दो और चार पहिया वाहनों के नंबर प्लेट पर पहले अखिलेश, सपा व यादव लिखे होते थे वहीं अब नंबर की जगह गाड़ी पर महादेव लिखाकर चलने की होड़ मच गयी है। यदि किसी ने अपने दो पहिया वाहनों के नंबर प्लेट पर महादेव नहीं लिखवाया है तो उसके वाइजर या फिर कार है तो उसके शीशे पर जरूर महादेव लिखा मिल जाएगा। इसके अलावा महाकाल, पुलिस, जय श्री राम, वंदे मातरम आदि लिखे नंबर प्लेट्स की भी भरमार है। ऐसे वाहनों की आड़ में आपराधिक घटनाएं भी की जा रही हैं। इसके बाद भी इस नये चलन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। और तो और चेकिंग पर तक नहीं कराई जा रही है। जानकारों के अनुसार गोरखपुर तक सीमित रहने वाला 'महादेव' स्लोगन अब बनारस में हिट हो गया है।

ताकि पुलिस न करे चेक

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहनों के आगे व पीछे नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट अंकों में अंकित कराना अनिवार्य है। लेकिन वाहन चालक इस नियम की अनदेखी कर फर्राटे भर रहे हैं। जिले में हाल ये है कि नये दो पहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने से पहले ही लोग उस पर महादेव लिखवा ले रहे हैं। जिससे कि चेकिंग के दौरान पुलिस उनके वाहनों का चालान न करे। इनमें अधिकांश वाहनों पर पुलिस लिखा होता है तो कुछ वाहनों पर राजस्व विभाग, जय श्रीराम, वंदेमातरम् व कुछ वाहनों पर जाति के अब भी नाम लिखे होते हैं। वहीं कई चेकिंग के दौरान रौब गांठने के लिए अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पर सियासी पार्टियों के नाम व उसके सिंबल के साथ फर्राटा भर रहे हैं।

एक्ट में निर्धारित है मानक

एक्ट के अनुसार वाहन के लिए नंबर प्लेट के मानक निर्धारित हैं। इसके अनुसार 70 सीसी से ऊपर के टू व्हीलर्स में आगे के नंबर प्लेट पर अक्षरों की हाइट 30 मिमी, चौड़ाई व अक्षरों के बीच स्पेस 05 मिमी होनी चाहिए। नंबरों और अक्षरों के बीच स्पेस 40 मिमी, नंबरों की हाइट 07 और स्पेस के लिए 05 मिमी का मानक है। वाहन के पिछले हिस्से में नंबर प्लेट पर अक्षरों और नंबरों की हाइट 35, चौड़ाई 07 और स्पेस 05 मिमी निर्धारित है। चार पहिया वाहनों के अगले और पिछले हिस्से के नंबर प्लेटों के अक्षरों और नंबरों की हाइट 65, चौड़ाई 10 और बीच का स्पेस 10 मिमी निर्धारित है। सफेद बैकग्राउंड पर काले कलर से लिखावट होनी चाहिए। कमर्शियल, मिलिट्री व राजनयिकों के लिए प्लेट और नंबरों के लिखावट के लिए अलग प्राविधान है।

दो सौ रुपये है फाइन

कोई चालक मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि अपने वाहन पर नंबर प्लेट नहीं लगवाता है और इसी हाल में गाड़ी चलाता है तो उस पर चालान की कार्रवाई हो सकती है। साथ ही जुर्माने की राशि दो सौ रुपए निर्धारित है। इतना कम जुर्माना होने की वजह से लोगों में कार्रवाई का भय नहीं रहता है। बाइक व चार पहिया वाहनों के नम्बर प्लेट पर आडे़ तिरछे नम्बर के साथ ही उस पर स्लोगन लिखकर चलना गलत है। इसके लिए विभाग ऐसे वाहनों के नम्बर प्लेटों की जांच के लिए समय-समय पर अभियान भी चलाता है।

पहचान भी हो जाती है मुश्किल

ऐसे वाहन रोड पर एक्सिडेंट करने के बाद आसानी से बच जाते हैं। वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर न होने से लोग पहचान नहीं पाते हैं। जिससे दुर्घटना में शिकार लोगों को राहत नहीं मिल पाती है। यही नहीं ऐसे वाहनों की आड़ में अपराधी अपराध की घटनाओं को अंजाम देकर भाग निकलते हैं। जिससे कई घटनाओं का खुलासा नहीं हो पाता है।

वर्जन--

गाड़ी के नंबर प्लेट पर निर्धारित मानकों के अनुसार ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाकर चलने का नियम है। इसका पालन न करने वालों के खिलाफ विभाग की ओर से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है।

आरपी द्विवेदी, आरटीओ