-आरटीओ ने तैयार किया अभियान का ब्लू प्रिंट, सीएनजी वाहनों को छूट

- पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों का नहीं होगा फिटनेस और रजिस्ट्रेशन

Meerut : सावधानन, शहर की सड़कों पर आज अगर दस साल पुराना डीजल और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन लेकर निकले तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि विगत दिवस कमिश्नर ऑफिस में हुई आरटीए की बैठक के अनुसार आरटीओ टीम द्वारा डेड लाइन क्रॉस कर रहे वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए आरटीओ की टीम शहर के हर कोने पर मौजूद रहेगी और अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को सीज करने की कार्रवाई करेगी। साथ ही आरटीओ में रजिस्टर्ड सीएनजी चलित वाहनों को छूट के दायरे में रखा गया है।

नहीं होगा फिटनेस

दरअसल भारी व हल्के कॉमर्शियल वाहनों को हर दो साल में आरटीओ ऑफिस से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसमें वाहन की हालत देखकर संबंधित अधिकारी उसे फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते हैं, लेकिन एनजीटी के आदेश के बाद ऐसे सभी डीजल चलित वाहन जो दस साल से पुराने हैं। उन्हें न तो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा और न ही उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नई व्यवस्था आज से लागू कर दी जाएगी।

वाहन होंगे सीज

विभागीय जानकारी के अनुसार एक अप्रैल को शहर के हर कोने पर आरटीओ टीम मौजूद रहेगी। साथ ही दस साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का न सिर्फ चलान करेगी बल्कि वाहन को सीज करने की कार्रवाई करेगी। इसके अलावा ओवर लोडिंग और डग्गामार वाहनों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।

एनजीटी के आदेशानुसार पुराने वाहनों का अब फिटनेस सर्टिफिकेट व रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। इसके अलावा शहर में अभियान चलाकर डेड लाइन क्रॉस करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

-विश्वजीत सिंह, एआरटीओ

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आज की कार्रवाई

-45 वाहनों का कैंसल किया गया रजिस्ट्रेशन

-25 कंडम वाहन आरटीओ में सरेंडर किए गए