-अनफिट स्कूली वाहनों के एक्सिडेंट पर दर्ज होगा गैरइरादतन हत्या का मामला

-डीटीसी ने एआरटीओ को स्कूली वाहनों के चेकिंग का दिया निर्देश

VARANASI

स्कूल वाहन से बिना किसी एक्सिडेंट के बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंचे। इसको लेकर शनिवार को डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डीके त्रिपाठी ने स्कूल मैनेजमेंट को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्कूल वाहन से एक्सिडेंट होने पर स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ गैरइरादतन मर्डर का केस दर्ज कराया जाएगा। डीटीसी ने एआरटीओ को स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क कर बच्चों को ढोने वाले वाहनों की चेकिंग करने का निर्देश दिया है।

अनफिट को करें फिट

ज्यादातर गार्जियंस को अपने बच्चे के स्कूल वाहन की जानकारी नहीं होती है। स्कूल वाहन के अनफिट होने पर ये आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, कई बार बच्चों के जान पर बन आती है। डीटीसी ने एहतियातन जोन के सभी आरटीओ को निर्देश दिया है कि वह संभाग के एआरटीओ को निर्देशित करें कि स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क कर बच्चों को ढोने वाले वाहनों की जांच करा लें, यदि कोई खराबी हो तो तत्काल दुरुस्त कराने को निर्देशित करें। एआरटीओ (एडमिनिस्ट्रेशन)अमित राजन राय ने बताया कि समर वेकेशन के बाद एक जुलाई से स्कूल खुल गए हैं। स्कूल वाहन बच्चों को ढो रहे हैं। इसी बीच इनकी जांच होगी।

दो दिन होगी फिटनेस की जांच

तीन से पांच जुलाई के बीच ऑफिस में दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक स्कूल वाहनों की फिटनेस की औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। छह से आठ जुलाई के बीच स्कूल वाहनों के फिटनेस की जांच होगी। इसके बाद रोड पर अनफिट मिलने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। अनफिट स्कूल वाहनों से एक्सिडेंट होने पर मैनेजमेंट के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराया जाएगा।