नहीं जाना है जेल तो इन नियमों के तहत फहराए तिरंगा
1. तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या खादी के कपड़े से ही बना होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है।
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2. कभी भी कटा-फटा या क्षतिग्रसत झंडा नहीं फहराना चाहिए।
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3. आपको पता है तिरंगा का एक फिक्स्ड साइज और शेप भी है। तिरंगा हमेशा रेक्टेंगल शेप का होना चाहिए जिसका रेशियो 3:2 में होना चाहिए।
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4. झंडे का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या डेकोरेशन के सामान में करना दंडनीय अपराध है।
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5. झंडे पर कुछ भी लिखना या बनाना गैर कानूनी माना गया है।
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6. झंडे का प्रयोग किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट, प्लेन या फिर बिल्ड़कंग को ढ़कने में नहीं किया जाना चाहिए।
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7. कानून के हिसाब से जमीन पर तिरंगा कभी भी नहीं छूना चाहिए।
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8. कानून में लिखा गया है कि अगर तिरंगा फट जाए या फिर गंदा हो जाए तो उसको किसी एकांत जगह पर नष्ट कर देना चाहिए।
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9. झंडा सिर्फ और सिर्फ किसी राष्ट्रीय अवसर पर ही आधा झुका हुआ रहता है।
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10. कानून के अनुसार किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ना तो ऊपर और ना ही बराबर के लेवल पर रखा जा सकता है।

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