- समाज कल्याण विभाग की तरफ से 29 मार्च को चंपा देवी पार्क में होगा 92 जोड़ें का सामूहिक विवाह

GORAKHPUR:

चंपा देवी पार्क में सामूहिक विवाह का एक मंच होगा, जिले भर से कुल 92 अविवाहित जोड़ें आएंगे। वो भी सजधज कर, लेकिन इन जोड़ों को इंतजार होगा तो बस पंडित और काजी का। इंतजार इसलिए होगा। क्योंकि समाज कल्याण विभाग की तरफ से अभी तक विवाह कराने के लिए न तो पंडित जी को ढूढ़ पाएं हैं और ना ही काजी को। लेकिन समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का दावा है कि विवाह व निकाह शुरू होने से पहले पंडित जी और काजी दोनों को ही ढूढ़ लिया जाएगा।

चंपा देवी पार्क में होगा दोपहर 12 बजे से सामूहिक विवाह

बता दें, शासन के आदेश पर मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत गोरखपुर जनपद में 29 मार्च को चंपा देवी पार्क में सामूहिक विवाह होना तय है। सामूहिक विवाह में कुल 92 जोड़ों का पंजीयन हुआ है। इन जोड़ों में 84 हिंदू धर्म के हैं जिनका विवाह पंडित जी कराएंगे। वहीं आठ ऐसे जोड़े हैं जो मुस्लिम हैं। इनका निकाह काजी कराएंगे। लेकिन कुल 19 विकास खंड से 92 जोड़े ही आएंगे। जबकि शासन के आदेशानुसार गोरखपुर जनपद से प्रत्येक खंड के लिए 20-20 जोड़ों के सामूहिक विवाह कराने थे। इसके लिए विकास खंड अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया गया था।

बर्तन से लगाए जोड़े के कपड़े की हो चुकी है खरीदारी

समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि ने बताया कि जिन 92 जोड़ों का पंजीयन हुआ है। उन जोड़ों के लिए मार्केट से कपड़े खरीदे जा चुके हैं। हिंदू धर्म वाले वर-वधु के लिए जहां शेरवानी व पैंट शर्ट खरीदे गए हैं। वहीं दुल्हन के लिए साडि़यां खरीदी गई हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से इन जोड़ों के लिए अभिभावक की भूमिका अदा करेंगे। वर-वधु के मां-बाप कन्यादान से लगाए पूजा अर्चना में पूरी तरह से शामिल होंगे। मंत्रोचार व विधि विधान से इन जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा।

सिचाई मंत्री देंगे जोड़ों को आशीर्वाद

समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि ने बताया कि सिचाई मंत्री व जल संसाधान मंत्री धर्मपाल सिंह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा जनपद के जन प्रतिनिधि व माननीय भी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए शर्ते

- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो।

- कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो।

- आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अंतर्गत आनी चाहिए।

- डीएम या सीडीओ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह तय होगा कि लाभार्थी की स्थिति नितांत दयनीय है या नहीं

- विवाह के लिए आवेदक के पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

- वर की आयु 21 वर्ष पूरी कर ली गई हो।

- आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होगा।

- निर्धन परिवारों की कन्या विवाह, विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

- विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री जो ऐसी कन्या हो जो दिव्यांग हो

सामूहिक विवाह में इस तरह से होगा व्यय

- कन्या के दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए 20,000 सहायता राशि दी जाएगी

- विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि 25,000 सहायता राशि होगी।

- विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, पायल चांदी व 7 बर्तन) के लिए 10,000 रुपए

- विधवा व तलाकशुदा के लिए 5,000

- कार्यक्रम आयोजन के लिए भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत की व्यवस्था के लिए 5,000

- एक जोड़े पर कुल 35,000 का खर्च करना होगा।

वर्जन

कुल 92 जोड़ों का सामूहिक विवाह होना है। इनमें से 84 हिंदू धर्म के हैं और 8 मुस्लिम धर्म के हैं। इन जोड़ों के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 29 मार्च की दोपहर चंपा देवी पार्क में सामूहिक विवाह होगा।

सप्तऋषि, समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर