- तमाम नामचीन फर्म और शॉप्स से भरे गए सैंपल्स मिले थे फेल, चल रही दुकान

- 3 वर्षो में करीब 1 हजार सैंपल्स एफएसडीए ने लिए, करीब 60 परसेंट हैं फेल

>BAREILLY: बरेली में खान पान की हर बड़ी दुकान से लेकर फूड चेन कंपनी भी मिलावट के लिए बदनाम हैं। पिछले वर्षो में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जांच में बड़े नामचीन बेनकाब हो चुके हैं। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने एफएसडीए का रिकॉर्ड खंगाला तो खुलासा हुआ कि अधिकतर नामचीन मिठाई की दुकानों के सैंपल फेल हो चुके हैं। कई सजा भुगत चुके हैं तो कई पर लाखों का जुर्माना हो चुका हैं। हैरान कर देने वाली सच्चाई यह है कि सजा और जुर्माने के बावजूद यह धांधली बदस्तूर जारी है।

मिलावट मतलब खतरा

अनसेफ मतलब दूषित भोजन यानि घातक। वायलेंस ऑफ रेग्यूलेशंस यानि सब स्टैंडर्ड मतलब पैकेट पर दर्ज क्वालिटी स्टैंडर्ड का फॉलो न होना। कई ऐसे ब्रांड्स हैं, जो रैपर पर तो क्वालिटी के दावे करते हैं लेकिन जांच में दावे खोखले निकलते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सैंपल रिपोर्ट के मुताबिक अनसेफ, सबस्टैंडर्ड खाद्य सामग्री खाने पर एसिड की मात्रा बढ़ने से केमिकल टॉक्सिटी का खतरा है। भूख कम लगना, पेट में मरोड़, दर्द, दस्त, खून आना, आंतों में घाव होना, पीलिया, लिवर और किडनी फेलियर, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट, एसिडिटी और डायजेस्टिव संबंधी कई बीमारियां होने की संभावना है।

बड़ा नाम बदनाम

सागर रत्‍‌ना - फिनिक्स माल स्थित सागर रत्‍‌ना रेस्टोरेंट की साउथ इंडियन डिश के मिर्च-मसाले पापड़, अपालम और रिफाइंड के सैंपल सबस्टैंडर्ड पाए गए थे। जो अनसेफ मिले थे। मामला दर्ज हुआ, जुर्माना लगा। लाइसेंस निरस्त की सिफारिश हुई

केएफसी - फिनिक्स मॉल स्थित केएफसी में इस्तेमाल होने वाले तेल और सॉस के सैंपल सबस्टैंडर्ड मिले थे। एडीएम सिटी कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस दौरान केएफसी कुछ दिनों तक बंद रहा। जुर्माना देने के बाद वह संचाि1लत हुआ।

ग्लोरी - सिविल लाइन स्थित ग्लोरी स्वीट्स हाउस की मिठाई लगातर पांच बार फेल हुई थी। टीम ने नारियल की लॉज, सोन पपड़ी, बर्फी, नमकीन और बेसन के लड्डू के सैंपल भरे थे। अनसेफ रिपोर्ट पर जुर्माना लगा और लाइसेंस निरस्त की सिफारिश हुई थी।

बिग बाजार - बिग बाजार के एनर्जी ड्रिंक के सैंपल लास्ट ईयर लिए गए थे। जो जांच में सब स्टैंडर्ड पाए गए थे। संबंधित मामले पर एडीएम सिटी कोर्ट में मामला दर्ज हुआ और जुर्माना लगाया गया।

मैक डोनाल्ड - फिनिक्स मॉल स्थित मैक डोनाल्ड से वर्ष 2015 में सैंपल एफएसडीए ने लिए थे। सैंपल में बर्गर एसिडिक, रिफाइंड पाम ऑयल सबस्टैंडर्ड पाया गया था। कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगाया गया था। बता दें लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश हुई।

कमल डेयरी - सिविल लाइंस स्थित नामचीन कुकीज बनाने वाली इस डेयरी के बिस्कुट के सैंपल अनसेफ मिले थे। एसीजेएम कोर्ट ने जुर्माने के साथ ही साल भर की सजा मैन्युफैक्चर को सुनाई थी।

अजन्ता स्वीट्स - चौकी चौराहा स्थित शॉप की फ्रेंचाइजी से एफएसडीए ने छेने का रसगुल्ला का सैंपल भरा था। जो अनसेफ पाया गया था। मामले पर एडीएम सिटी कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए मैन्युफैक्चरर को साल भर की सजा भी सुनाई थ्ाी।

किप्स - चौकी चौराहा स्थित किप्स से छेने के रसगुल्ले का सैंपल भरा था। जो सबस्टैंडर्ड पाया गया था। मामले पर किप्स मैन्युफैचरर पर जुर्माना लगाया था। हालांकि, अनसेफ न होने पर सजा नहीं हुई थी।

क्या कहते हैं आंकडे़

वर्ष सैंपल्स फेल जुर्माना

2014-15 312 120 10

2015-16 436 176 24

2016-17 342 131 6

नोट - आंकडे़ एफएसडीए द्वारा प्राप्त हुए हैं। जुर्माना लाख रुपए में।

विभाग की ओर से सैंपल लिए जा रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल न पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ फूड एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।

ममता कुमारी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, एफएसडीए