संजय दत्त को हथियार रखने के मामले में दोषी करार देते हुए छह साल की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने घटाकर पांच साल कर दिया था. इस सजा के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की, लेकिन शीर्ष अदालत ने 10 मई को उनकी अर्जी ठुकरा दी थी. इस मामले में संजय दत्त 18 महीने की सजा पहले ही भुगत चुके हैं और अब 42 महीने की बाकी सजा काट रहे हैं.

उधर, संजय दत्त की सजा माफ कराने के लिए भी कोशिशें चल रही हैं. भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को संजय दत्त की सजा माफ करने के लिए अर्जी दी थी और इस अर्जी के बाद हाल में गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से संजय दत्त की सजा माफी को लेकर राय मांगी थी. दूसरी तरफ, भाजपा और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने संजय दत्त की सजा माफ करने को लेकर अपना विरोध भी जता दिया है.

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