RANCHI: अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबद्धता प्राप्त स्कूलों में स्टूडेंट्स का एडमिशन एक निर्धारित फीस पर ही हो सकेगा। इसके लिए स्कूल कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं ले सकेंगे। सीबीएसई की फीस को लेकर हो रही मनमानी पर लगाम लगाने के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए नए नियमों की घोषणा कर दी है। नए नियमों के अनुसार, स्कूलों को एडमिशन से पहले पेरेंट्स को फीस संबंधी पूरी जानकारी देनी होगी, जिससे पेरेंट्स को एडमिशन के बाद स्कूलों में लगने वाले हिडन चाजर्ेंज से मुक्ति मिल सके। यही नहीं, स्कूलों को यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी से भी साझा करनी होगी। ये सभी नियम 2019 से लागू किए जाएंगे। सीबीएसई ने प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी हैं। नए नियमों के अनुसार, कोई भी स्कूल फीस बढ़ाता है तो उसे डीईओ से परमिशन लेनी होगी।

फीस तय करने को बनेगी कमिटी

सीबीएसई निर्देश के आलोक में सभी स्कूलों में एक मैनेजमेंट कमिटी का गठन करना होगा, जिसमें पेरेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। जब भी कोई अपने यहां फीस में वृद्धि करेगा, उसके पहले मैनेजमेंट कमिटी की अनुमति जरूरी होगी। कमिटी की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजी जाएगी, वहंा से स्वीकृति मिलने के बाद ही स्कूल फीस में वृद्धि कर सकेंगे।

लर्निंग आउटकम पर रहेगा फोकस

नए नियमों के तहत सीबीएसई अब सिर्फ स्कूलों के लर्निंग आउटकम पर ही फोकस करेगा। इसमें स्टूडेंट्स की योग्यता को परखा जाएगा। इससे पता चल सकेगा कि स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें आता भी है या नहीं। इसमें स्टूडेंट्स की थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा।