स्कूल मैनेजमेंट और व्हीकल्स के बीच हो एग्रीमेंट

इस एग्रीमेंट पर रोड टैक्स में मिलती है 50 से 70 परसेंट छूट

देहरादून

दून में स्कूली वाहनों के किराए में हुई बढ़ोत्तरी से निपटने के लिए आरटीओ ने एक फॉर्मूला निकाला है। फार्मूले के तहत स्कूल और वैन संचालकों के बीच एक एग्रीमेंट किया जाना है। एग्रीमेंट होने से रोड टैक्स में 50 से 80 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है। ऐसे में जिन स्कूलों के पास स्कूल बस नहीं है वे इन व्हीकल्स से एग्रीमेंट कर पैरेंट्स की परेशानी को कम कर सकते हैं।

7200 रुपए साल का रोड टैक्स

स्कूल व्हीकल्स के किराये में हुई बढ़ोत्तरी से पैरेंट्स को होने वाली परेशानी को लेकर परिवहन विभाग अब संजीदा नजर आ रहा है, विभाग किसी तरह की कार्रवाई करने के बजाय बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश कर रहा है। पैरेंट्स की जेब पर पड़ रहे बोझ को कम करने के लिए आरटीओ एक नए फॉमूले पर काम कर रहा है। स्कूल व्हीकल्स को रोड टैक्स पर छूट का प्रावधान है। विभाग इसी प्रावधान का प्रयोग कर इस फार्मूले को लागू करने की योजना बना रहा है। हालांकि यह तभी संभव है, जबकि व्हीकल्स संचालक और स्कूल के बीच एग्रीमेंट हो। आमतौर पर वैन को 7200 रूपए सालाना रोड टैक्स देना पड़ रहा है। एग्रीमेंट होने पर यह 2800 रुपए हो सकता है। वैन चालक इस छूट का लाभ पैरेंट्स को दे सकते हैं।

जो वाहन स्कूलों से एग्रीमेंट करते हैं, उन्हें टैक्स में छूट का प्रावधान है। जिन स्कूलों के पास स्कूल बस और पार्किंग की समस्या है, वे छोटे वाहनों से एग्रीमेंट कर पैरेंट्स की समस्या को कम कर सकते हैं। इसके लिए जल्द दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा।

दिनेश चन्द्र पठोई, आरटीओ

हमें स्कूलों से एग्रीमेंट करने में कोई समस्या नहीं है। इसके लिए स्कूलों को भी राजी करना होगा। जो पैसा कम होगा, वह पैरेंट्स से नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही हमें अन्य मदों में भी छूट मिलनी चाहिए।

सचिन गुप्ता,

अध्यक्ष, उत्तरांचल वैन एसोसिएशन

आरटीओ अगर कोई ऐसा फॉर्मूला बता रहें हैं तो उसका स्वागत है। लेकिन इसका असर धरातल पर भी नजर आना चाहिए। एक स्कूल से एक ही वैन का एग्रीमेंट करने में वैन को नुकसान हो सकता है।

प्रेम कश्यप, अध्यक्ष, पीपीएसए