सिटी मजिस्ट्रेट पुनीत शुक्ल ने चुनाव आचार संहिता, माघ मेला, जनपद में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के चलते सम्पूर्ण नगर क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह 25 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा है कि आदेश अथवा आदेश के किसी उपखण्ड का उल्लंघन भादंवि की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

ये नियम मानने होंगे

कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य न लिखकर, न बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म(मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार की भावना आहत हो

कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के अतिरिक्त नहीं करेगा

कोई भी व्यक्ति/उम्मीदवार मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लेगा

कोई भी व्यक्ति/उम्मीदवार पूजा स्थलों, जैसे- मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यो हेतु नहीं करेगा

मतदाता को रिश्वत देकर या डरा-धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित नहीं करेगा

कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य नहीं बॉटेगा

कोई भी उम्मीदवार किसी भी शासकीय/सार्वजनिक स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं करेगा

कोई भी उम्मीदवार सक्षम स्तर से पूर्वानुमति के बिना सभा/रैली/जुलूस का आयोजन नहीं करेगा