-सरकार ने 20 जिलों के एसपी और डीएम को दिया कार्रवाई का आदेश

PATNA : धान के बदले चावल नहीं देने वाले बिहार के क्फ्8 राइस मिलरों की कुर्की-जब्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगी। बिहार सरकार ने डिफॉल्टर राइस मिलरों पर कार्रवाई के लिए ख्0 जिलों के एसपी और डीएम को निर्देश दिया है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने बुधवार को बताया कि राज्य खाद्य निगम के स्तर से डिफॉल्टर राइस मिलरों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। डीएम को निर्देश दिया गया है कि व्यवहार न्यायालय में संबंधित राइस मिलरों की जमानत रदद कराने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं।

क्या है मामला

राइस मिलरों ने वर्ष ख्0क्क्-क्ख्, ख्0क्ख्-क्फ् और ख्0क्फ्-क्ब् में राज्य खाद्य निगम से कुटाई के लिए धान लिया था, लेकिन अब तक निगम को न ही चावल दिया और न ही इसके बदले राशि का भुगतान किया। भुगतान के लिए दबाव बनाने पर मिलरों ने पटना हाईकोर्ट से स्टे आर्डर ले लिया। इसके बाद निगम ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। एससी ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए बिहार सरकार को कार्रवाई का आदेश दिया।

मिलरों से म्म्.क्ख् करोड़ की वसूली

फ्0 नवंबर तक राइस मिलरों से म्म्.क्ख् करोड़ की वसूली हो चुकी है। यह रकम मिलरों पर बकाया क्ख्7ख्.ब्म् करोड़ रुपए की तुलना में काफी कम है। दो साल में मिलरों से कुल बकाया में से ख्7ब्.ब्भ् करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। जबकिक्फ्79 मिलरों में से क्क्ब्भ् पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वसूली में तेजी लाने के लिए एसडीओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है जिसमें डीएसपी रैंक के एक अफसर और जिला आपूर्ति पदाधिकारी शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर कोर्ट के माध्यम से राइस मिलरों के खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

इन जिलों में होगी कार्रवाई

भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, नवादा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, बांका, खगडि़या, सुपौल, मधेपुरा, मोतिहारी, सहरसा, सीतामढ़ी, बेतिया और शिवहर।