-बिना आईडी के नहीं मिल सकती है ज्यादा शराब लेकिन शहर में हो रही मनमानी

GORAKHPUR: होली के त्योहार को रंगीन करने में शराब के शौकीन अभी से लग गए हैं. इंग्लिश शराब, बीयर व देसी शराब की बिक्री का दुरुपयोग नहीं हो सके इसके लिए आबकारी विभाग ने एक व्यक्ति के लिए अधिकतम खरीदारी की सीमा तय कर रखी है. लेकिन शहर के दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहे हैं और कस्टमर्स को मनचाही बिक्री की जा रही है. बिहार में शराब बंदी के कारण आसपास बॉर्डर एरिया से अधिकतर लोग शराब की खरीदारी गोरखपुर से ही करते हैं. होली का त्योहार नजदीक आते ही इसका प्रभाव दिखाई देने लगा है. जबकि अधिकारी इससे बेपरवाह हैं जिसके कारण दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं.

मनमानी पर सजा का नियम

आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार एलकोहल प्रोडक्ट्स की बिक्री की लिमिट तय है. जिसके तहत इंग्लिश शराब को 6 लीटर, देसी सादा व मसाला 3-3 लीटर और बीयर 9 लीटर से अधिक नहीं खरीदी जा सकती है. अधिकतम खरीद की इस सीमा को लिमिट ऑफ पजेशन कहा जाता है. इससे अधिक खरीदारी करने पर यदि आबकारी विभाग द्वारा कोई दोषी पाया जाता है तो दुकानदार के खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं खरीदने वाले को जेल भी भेजा जा सकता है.

बिहार से आ रहे खरीदार

बिहार में शराब की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. प्रतिबंध का असर गोरखपुर में भी पड़ रहा है और यहां पर खरीदारों की संख्या बढ़ गई है. यही वजह है कि इन दिनों शराब की बिक्री में इजाफा हो रहा है. जिम्मेदारों का कहना है कि इसकी जानकारी तो है लेकिन प्रत्येक दुकान पर नजर रख पाना मुश्किल है, ऐसे में लिमिट ऑफ पजेशन को क्रॉस करने वालों पर कोई कार्रवाई होना संभव नहीं है.

फैक्ट फिगर

देसी शराब की दुकान - 280

विदेशी शराब की दुकान - 115

बीयर शॉप - 107

मॉडल शॉप - 12

भांग की दुकान - 43

वर्जन

लिमिट ऑफ पजेशन से अधिक की खरीदारी करने पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान हैं. दुकानदार पर जुर्माना और कस्टमर्स को जेल तक हो सकती है.

- विजय प्रताप सिंह, जिला आबकारी अधिकारी