- पीएम आवास योजना में लागू की गई व्यवस्था

- दिव्यांगों को भी मिलेगी सुविधा

आगरा। सरकारी आवासों में बुजुर्गो और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा का ख्याल रखा गया है। उन्हें पीएम आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत दोनों वर्गो के लिए आरक्षण के साथ भूतल या प्रथम फ्लोर पर मकान देने की प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही अन्य वर्गो को भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

2022 तक देना है हाउस

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 'सबके लिए आवास' देना है। इसके अंतर्गत हर बेघर को हर हालत में साल 2022 तक घर देने का टारगेट रखा गया है। योजना में सभी को आवास देना है, लेकिन अब आरक्षण और वरीयता पर भी जोर दिया जा रहा है। इसमें सभी वर्ग का विशेष ख्याल रखा है। खासतौर पर पीएम आवास के फ्लैट में बुजुर्गो को भूतल में ही मकान देने की प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है। इसका लाभ दिव्यांगों को भी दिया जाना है। साथ ही दोनों वर्गो में आरक्षण भी लागू किया गया है। इसे लागू करने का आदेश भी राज्य सरकार की ओर से आवास विकास परिषद और प्राधिकरण को दिए गए हैं।

इन वर्गो को मिलनी है सुविधा

प्रदेश सरकार की ओर से सभी आवास विकास परिषद और प्राधिकरण को निर्देश दिया गया है। प्रदेश सरकार ने जरूरतमंदों में आरक्षित वर्ग यानी असहाय, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एकल महिला, पिछड़ा वर्ग समेत अन्य सभी वर्गो को आरक्षण और वरीयता देने की बात कही गई है।

इस तरह मकानों में देनी है वरीयता

आदेश के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को फ्लैट देने में 10 प्रतिशत का आरक्षण और भूतल में मकान देने की बाध्यता है। इसी तरह दिव्यांगजन के लिए पांच प्रतिशत और भूतल में ही मकान देने की बात कही गई है। विधवा या एकल महिला के लिए आठ प्रतिशत, ट्रांसजेंडर के लिए 0.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है।

आरक्षण के आधार पर बंटवारा

फ्लैट व मकानों का बंटवारा भी आरक्षण के आधार पर करना है। अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए दो प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण मकान आवंटन में देना है।