बरामदगी के प्रयास को शपथ पत्र के माध्यम से दा2िाल करने का दिया निर्देश, हाईकोर्ट का गं5ाीर रु2ा

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ALLAHABAD: धूमनगंज थानाक्षेत्र से अपहृत हुई बालिका की अब तक बरामदगी न होने पर हाईकोर्ट गं5ाीर है। कोर्ट ने आठ जनवरी को अगली सुनवाई निर्धारित कर पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद परिक्षेत्र, एडीजी जोन इलाहाबाद और एसएसपी इलाहाबाद को पुन: व्य1ितगत रूप से कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बालिका की बरामदगी के प्रयास को शपथ पत्र के माध्यम से दा2िाल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस विपिन सिन्हा और जस्टिस जेजे मुनीर की 2ांडपीठ ने दिया है। बता दें कि वसीम फातिमा ने अपनी बेटी के अपहृत होने की प्राथमिकी थाना धूमनगंज में दर्ज कराई गई है। मामले में पुलिस ने नामजद तीन लोगों और आठ अन्य लोगों को गिर3तार किया है।