JAMSHEDPUR: नाबालिग से रेप करने और उसे जलाने वाले अभियुक्त बागुनहातु निवासी सोनू लोहार को अदालत ने अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा विभिन्न धाराओं में कुल 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की राशि को पीडि़ता को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला एडीजे-1 की अदालत में चला।

आठ लोगों की हुई गवाही

इस मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई। सोनू लोहार को धारा 376 में दोषी पाया गया। इसमें सात साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 326 में सात साल की सजा व 40 हजार रुपये की जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट के तहत सात साल की सजा तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

2015 का है मामला

नाबालिग पीडि़ता सिदगोड़ा थाना अंतर्गत एक क्वार्टर में ट्यूशन पढ़ने के लिए 12 नवंबर, 2015 की सुबह नौ बजे गयी थी। ट्यूशन पढ़ने के बाद वह अपने घर की ओर आ रही थी कि बागुनहातु रोड नंबर दो निवासी अभियुक्त सोनू लोहार ने सूर्य मंदिर के पास उसका रास्ता रोक लिया। कहा, मेरे साथ चलो नहीं तो तेरे पापा व बहन को जान से मार देंगे। वह लड़की को बिरसानगर स्थित घड़ी पार्क ले गया। वहां पर उसके साथ अश्लील हरकत की। उसी दिन रात आठ बजे अभियुक्त लड़की के घर पहुंचा और दुष्कर्म किया। उस वक्त लड़की के घर में कोई नहीं था। इसके बाद उसने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। शादी करने से इन्कार करने पर उसने लड़की के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। इससे उसका सीना व बांह जल गया। घायल लड़की को तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्त लड़की को पहले से तंग करता था।