- अरेंज किए जाएंगे स्पेशल सेशन, एक्सपर्ट बताएंगे बच्चों को उनके राइट्स

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PATNA : नवोदय विद्यालय में अब सेक्सुअल हैरासमेंट को लेकर स्पेशल क्लास व स्पेशल सेशन अरेंज किया जाएगा। नवोदय के बच्चों को सेक्सुअल हैरासमेंट के बारे में जानकारी भी दी जाएगी साथ ही यह भी बताया जाएगा कि उनके अधिकार क्या-क्या हैं। इसके रिगार्डिग नवोदय विद्यालय समिति की ओर से देश के सभी रीजनल ऑफिसेस और नवोदय विद्यालयों को जानकारी दे दी गई है।

जारी किया गया गाइडलाईन

समिति ने इस संबंध में गाइड लाइन भी जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि समिति लगतार बच्चों के इमोशनल सपोर्ट पर जोर देती है। वहीं यह भी कहा गया है कि सभी विद्यालय स्टूडेंट की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लगातार मॉनीटर करें। विद्यालयों को यह निर्देश दिया गया है कि गर्ल स्टूडेंट की सेफ्टी का विशेष ख्याल रखा जाए। इसके लिए विद्यालयों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

स्टाफ पर होगी कार्रवाई

समीति ने कहा है कि वो समय समय पर स्टूडेंट के सेफ्टी और कंफर्ट को लेकर विद्यालयों को निर्देश दें। यदि कोई स्टाफ किसी स्टूडेंट को सेक्सुअली हैरास करता है तो उसके प्रति गंभीर कदम उठाए जाएंगे। अगर किसी स्टाफ पर सेक्सुअली हैरास करने का आरोप लगता है और प्रथम दृष्टया वो सही पाया जाता है तो उस स्टाफ को नौकरी से टर्मिनेट किया जा सकता है। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है स्कूलों में ग्रिवांस बॉक्स का होना अनिवार्य है। साथ ही समीति ने विद्यालयों के स्टूडेंट से कहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो वे विद्यालय के सीनियर अथॉरिटी, रीजनल ऑफिस या फिर हेड क्वार्टर में भी कंप्लेन कर सकते हैं। वहीं सभी पि्रंसिपल्स को यह निर्देश दिया गया है कि अगर इस तरह के कंप्लेन आते हें तो उसपर तत्काल एक्शन लिया जाए।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद समिति ने उठाया कदम

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद समिति ने यह स्टेप लिया है। अपने डिसीजन में हाई कोर्ट ने कहा था कि लड़कियों और महिलाओं के बीच मास अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर ही सेक्सुअल क्राइम को कम किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि सभी स्कूलों में इस मामले को लेकर स्पेशल सेशन या क्लास अरेंज किया जाए। कहा गया कि इससे बच्चों को यह पता चलेगा कि उनके अधिकार क्या क्या हैं। स्कूल सोशल वर्कर या फिर एक्सपर्ट को बुलाकर बच्चों के बीच अवेयरनेस क्लास अरेंज करा सकती है।