एक लक्शरि होटल में मृत पाई गईं थीं सुनंदा पुष्कर
नई दिल्ली (पीटीआई)। पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को हाल ही में दिल्ली की एक स्थानीय अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर थरूर को अग्रिम जमानत दे दी।हालांकि अदालत ने साथ में यह भी कहा है कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 की रात को शहर में एक लक्जरी होटल के मृत पाई गईं थीं। इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए शशि थरूर ने अपनी याचिका में कहा था कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है।

हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं
इस मामले को लेकर विशेष जांच दल (एसआईटी) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है। इसलिए अब उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है। अदालत ने पांच जून को थरूर को समन जारी कर उन्हें 7 जुलाई को पेश होने को कहा था।इसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार के हाथ से महिला की प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाया गया है, लेकिन इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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