- सूखा पेड़ कटवाने के विवाद में ग्यारह साल पहले का मामला, पांच अन्य दोषी करार अभियुक्तों की सजा पर सुनवाई चार सितंबर को

VARANASI : सूखा पेड़ कटवाने के विवाद में ग्यारह साल पहले हुई वकील की हत्या के मामले में सोमवार को अदालत ने सोलह अभियुक्तों को आजीवन कारावास और फ्0-फ्0 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार चौबेपुर क्षेत्र के देवलपुर खुटहना गांव में क्ब् दिसंबर ख्00फ् को सूखा पेड़ कटवाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। एक पक्ष ने ज्ञानेश्वर पांडेय और उनके चाचा बच्चन पांडेय समेत अन्य लोगों पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी वकील बच्चन पांडेय की मौत हो गई थी। अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाते हुए संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्रार्चाय दीनानाथ पांडेय, अजय पांडेय, उमेश नाथ पांडेय, रमेश नाथ पांडेय, बृजेश पांडेय, राम प्रसाद पाल, रामचंदर पाल, राजेश पाल, जगरनाथ पाल, गणेश पाल, महेश पाल,शोभा पाल, रामजनम पाल, सतीश पाल, रामराज पाल, व राजेंद्र पाल को उम्रकैद एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने इस मामले के पांच अन्य दोषी करार अभियुक्तों की सजा पर सुनवाई के लिए चार सितंबर की तिथि नियत की है।