-कई स्कूल-कॉलेज ने प्लांट लगाने पर जताया विरोध, एसडीएम ने दी रिपोर्ट

BAREILLY: नगर निगम के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बंद होने और दूसरी जगह शिफ्ट करने का विवाद अभी थमा भी नहीं है कि अब बहेड़ी के सैदपुर बुजुर्ग में नगर पालिका के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को शिफ्ट करने की मांग उठने लगी है। कई स्कूल-कॉलेजेज ने छात्रों के हित को लेकर प्लांट शिफ्ट करने की मांग की है। एसडीएम बहेड़ी ने शिकायत के बाद जांच कर रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। जिसमें कहा गया है कि पालिका के नियमों के तहत प्लांट को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है।

डीएम ने मांगी थी रिपोर्ट

बहेड़ी नगर पालिका एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने को लेकर आईजीआरएस पर शिकायत की गई थी। शिकायत करने वालों में गॉडविन पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दत्ताराम धींगड़ा, एसडीआरडी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संयुक्त मंत्री शामिल हैं। शिकायत में कहा गया कि स्कूलों के पास प्लांट लगने से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। शिकायत के तहत कुछ कागजात भी लगाए गए। डीएम ने 11 जून को मामले की जांच एसडीएम बहेड़ी को दी और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी थी।

सेहत को नहीं कोई हानि

नगर पालिका के ईओ के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, उसके मुताबिक नगर पालिका परिषद बहेड़ी से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए जमीन खरीदी जाए। इसका प्रस्ताव 13 अगस्त 1973 को पास हो गया था। पालिका ने ग्राम समाज की 2.93 एकड़ जमीन का चयन किया। वर्ष 2004 में जमीन का दाखिल खारिज कराया गया। 15 सितंबर 2011 को सैदपुर बुजुर्ग में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने के लिए जमीन का निरीक्षण किया गया। सेंट्रल गर्वमेंट के निर्देशों के तहत प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया। रिपोर्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के कार्यो के बारे में बताया गया। जिस जगह प्लांट बन रहा है वहां पर कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था के साथ-साथ पार्किंग, ड्रेनेज सिस्टम का भी प्रावधान है। इसके अलावा आम जन के स्वास्थ्य को भी किसी तरह की हानि नहीं है।

अवैध बने हैं स्कूल

ईओ की रिपोर्ट के मुताबिक पालिका अधिनियम 1916 के तहत पालिका परिषद की सीमा के अंतर्गत आवासीय, व्यवसायिक या अन्य किसी तरह के भवन का निर्माण बिना पालिका की लिखित अनुमति और नक्शा पास कराए नहीं किया जा सकता है। पालिका के द्वारा जो जमीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए ली गई है, उसके एक किमी के दायरे में किसी भी निर्माण की अनुमति व नक्शा पालिका से पास नहीं कराया गया है। यदि बिना अनुमति के निर्माण किया गया है तो वह अवैध है। पालिका इन निर्माणों को ध्वस्त भी कर सकती है। शिकायतकर्ताओं ने जो नियमावली की गाइडलाइंस पेश की है, वह लैंड फिल साइड के लिए है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए नहीं है।