विशेष कोर्ट एमपी एमएलए ने दी 26 मुकदमो की रिपोर्ट

PRAYAGRAJ: विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार व जिला जज के आदेश पर पूर्व सांसद अतीक अहमद से सम्बंधित 26 मुकदमों का ब्योरा व आर्डरशीट सहित हाईकोर्ट को जिला जज के माध्यम से संदर्भित किया.

विशेष कोर्ट में विचाराधीन चल रहे 26 मुकदमे हत्या, प्राणघातक हमला, अपहरण, डकैती व आ‌र्म्स एक्ट से सम्बंधित हैं. इन मुकदमों में पूर्व सांसद अतीक अहमद व उनके भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ तथा इनके करीबियों की फाइल शामिल है. ये मुकदमे थाना धूमनगंज से 9, खुल्दाबाद व कर्नलगंज से 4- 4, करेली से एक, सिविल लाइंस से तीन व कोतवाली में दर्ज एक मुकदमा इस तरह कुल 26 मामले हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन मामालों के स्टेटस के बारे में जानकारी ली है. इस सम्बंध में मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका पेश हुई है. जिस पर सुनवाई 23 अप्रैल 19 को होनी है.

आरबी लाल की जमानत अर्जी पर फंसा पेच

एक्सिस बैंक के 22.40 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में पेच फंस गया है. अभियोजन की ओर से जिला शासयकीय अधिवक्ता गुलाबचंद्र अग्रहरि को थाना सिविल लाइंस से प्राप्त आख्या के अनुसार आरबी लाल के विरुद्ध कुल 11 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जबकि आरोपित पक्ष ने दबी जुबान से 17 मामलों का हवाला दिया है.

शासकीय अधिवक्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र में उल्लिखित किया है कि विवेचक द्वारा जो 11 मामलों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया है, वह अपूर्ण है. पूर्ण आपराधिक इतिहास 19 अप्रैल को प्रात: 10 बजे उपलब्ध कराया जाय. अब इसका खुलासा डीजीसी कार्यालय में कल 19 अप्रैल को होगा कि विवेचक ने पूर्ण आपराधिक इतिहास पेश करने में लापरवाही की थी अथवा नहीं.

सुनवाई टली

अपर जिला जज आरएमएन मिश्र के समक्ष तीन बजे आरबी लाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई नियत थी. बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष कोर्ट में पहुंच गए. तभी कुछ लोगों कहा कि जब आज जिला न्यायालय में हड़ताल है तो जमानत अर्जी पर सुनवाई कैसे हो रही है. हड़ताल से जनसामान्य प्रभावित हुआ है. किसी कोर्ट में काम नहीं हुआ. तब जमानत पर सुनवाई कैसे की जा रही है. कोर्ट ने पत्रावली में सुनवाई तिथि 19 अप्रैल मुकर्रर किया.

गुड फ्राइडे के कारण उहापोह की स्थिति

19 अप्रैल को गुड फ्राइउे का अवकाश होने के कारण जिला न्यायालय में कामकाज होगा या नहीं ऐसी स्थिति में वादकारी व वकील एक दूसरे से पूछते नजर आए. कल क्या होगा. ऐसी स्थिति में ठोस जवाब न मिलने पर उहापोह की स्थिति बनी रही.

पंद्रह वर्ष से गायब है मुकदमे की फाइल

60 वर्षीय मो. इश्तियाक ने मुख्य न्यायमूर्ति, प्रशासनिक न्यायमूर्ति व जिला जज को अर्जी देकर याचना किया है कि कफील अहमद बनाम तैकीर फातिमा की मुकदमे की फाइल वर्ष 2002 में निर्णीत हुई है. इसे ढूढ़ा जाय तथा ईसी एक्ट कोर्ट में अपील की फाइल के साथ संलग्न किए जाने का आदेश दिया जाय, ताकि याची को न्याय मिल सके.