आरटीओ ने कबाड़ी को बेच दिए अहम दस्तावेज

रद्दी के साथ आवेदकों के फोटो और प्रमाण पत्र भी नीलाम

हर कागज को कैंसल मार्क करने का दावा कर रहे अधिकारी

Meerut। परिवहन निगम के नियमानुसार आरटीओ में साल दर साल पुराने रिकार्ड को नीलाम किया जाता है। इस साल विभाग नियमों के विपरीत विभाग आवेदकों के प्रमाण पत्रों को नष्ट किए बिना ही नीलामी में जुटा है। हालांकि विभाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने लाल रंग से प्रमाण पत्रों और उन लगे आवेदकों के फोटोज को काट कर नीलामी प्रक्रिया शुरू की है।

नीलामी में जुटा विभाग

नीलामी में कबाड़ी बोली लगाकर दरअसल, नियमानुसार नीलामी के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदनों मे लगे आवेदक के प्रमाण पत्र जैसे- पहचान पत्र, राशन कार्ड कापी, एड्रेस प्रूफ कापी, बिजली का बिल, फोटो आदि को नष्ट करने के बाद बचे हुए फार्म या फाइल को नीलाम किया जाना चाहिए। परंतु इस विभाग बिना ऐसा किए ही नीलामी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है।

रद्दी के साथ प्रमाण पत्र

आरटीओ परिसर चल रही नीलामी प्रक्रिया में कबाड़ी रद्दी में रखे लाखों आवेदकों के प्रमाण पत्र और फोटोज भी अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद वह आवेदकों के प्रमाण पत्र और फोटोज का क्या करेंगे यह कोई नहीं जानता लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा ऐसी लापरवाही क्यों की जा रही है। विभाग की यह लापरवाही आवेदकों पर भारी पड़ सकती है।

बिना ऑनलाइन किए ही नीलामी

2012 में विभाग में लाइसेंस समेत तमाम अन्य प्रक्रिया ऑनलाइन करने की कवायद शुरू हुई थी। जिसके तहत अभी करीब 7 से 8 साल का रिकार्ड ऑनलाइन किया गया है। 8 साल से पहला कई सालों का रिकार्ड केवल फाइलों में कैद है, जिसे रद्दी बनाकर विभाग नीलाम कर रहा है।

यह है नीलामी की प्रक्रिया

परिवहन निगम के नियमानुसार सभी प्रकार के आवेदन और पत्र जिनका दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता उनको एक निर्धारित अवधि के बाद नष्ट या नीलाम कर दिया जाना चाहिए। अवधि का ग्राफ इस प्रकार है।

लर्निग लाइसेंस- 1 साल बाद

सभी प्रकार के परमिट - 5 साल बाद

सभी प्रकार के चालान- 3 साल बाद

स्पेशल परमिट- 1 साल बाद

पुराने अनयू्ज्ड डॉक्टयूमेंट्स की नीलामी एक विभागीय प्रक्रिया के तहत की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत केवल खराब फाइलों व फार्माें की ही नीलामी की जाएगी। इसके अलावा जो फाइलें रिकार्ड की हैं, उनको पैक कराकर सुरक्षित रखा जा रहा है।

श्वेता वर्मा, एआरटीओ