-ट्रेन के गेट पर खड़े होकर सफर करने पर लगेगा पांच सौ रुपए जुर्माना

-नवम्बर 2013 में हुए हादसे की जांच रिपोर्ट आने के बाद रेलवे ने उठाया कदम

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ALLAHABAD: सफर के दौरान अकसर कुछ पैसेंजर्स ट्रेन में गेट पर खड़े हो जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सीट नहीं मिलती तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो शौकिया गेट पर खड़े हो जाते हैं। वजह चाहे जो भी हो अगर अब कोई पैसेंजर ट्रेन के गेट पर खड़ा पाया गया तो उसे पेनाल्टी भरनी होगी। रेलवे की ओर से हाल ही में इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। ऐसे पैसेंजर्स से आरपीएफ बतौर जुर्माना राशि वसूल करेगी।

ख्0क्फ् के हादसे से लिया सबक

रेलवे के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग रेलवे बोर्ड ने गेट पर खड़े होकर सफर करने वाले पैसेंजर्स को हादसों का शिकार होने से बचाने के लिए यह आदेश जारी किया है। जुर्माने के तौर पर ऐसे पैसेंजर्स को पांच सौ रुपए देने होंगे। दाअसल, ख् नवम्बर ख्0क्फ् को एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। यह हादसा विजयनगरम् व गोटलम स्टेशन के बीच हुआ था। अलपुझा धनबाद एक्सप्रेस में सवार करीब क्क् पैसेंजर्स की विजयवाड़ा पैसेंजर से कट जाने के कारण मौत हो गयी थी। इस मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग रेलवे बोर्ड ने यह निर्देश जारी किया है।

सभी जोन को दिया निर्देश

रेलवे बोर्ड ने क्म् जोन के महाप्रबंधकों के अलावा सभी चीफ कामर्शियल मैनेजर को फरवरी ख्0क्ब् को एक लेटर जारी किया था। इसमें जिक्र है कि स्टेशन उद्घोषक बोगी के गेट पर पैसेंजर्स को न खड़े होने का निर्देश दें। इसके अलावा टीटीई और आरपीएफ को भी ऐसे पैसेंजर्स पर कार्रवाई के माध्यम से जुर्माना वसूल करने का निर्देश दिया गया है।