100 रुपए में मिलेगा फूड लाइसेंस

लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए फूड डिपार्टमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे सिटी में बिक रहे अनहाइजेनिक फूड पर पूरी तरह लगाम कसी जा सके। डिपार्टमेंट अब सभी ठेले वालों का लाइसेंस बनाएगा। लाइसेंस के लिए ठेले वालों को 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। गोरखपुर में करीब 22 हजार का रजिस्ट्रेशन होना है। जिसमें अभी तक 5271 का रजिस्ट्रेशन हो सका है। रजिस्ट्रेशन फीस दो कैटेगरी में है। पहली 100 रुपए, जिसमें 12 लाख रुपए से कम सालान आय वाले शामिल होंगे तो 12 लाख रुपए से अधिक आय वाले की फीस 2000 रुपए है। सिटी में करीब 1284 दुकानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।

बेचा अनसेफ तो डबल टार्चर

फूड डिपार्टमेंट ने अनहाइजेनिक फूड को खत्म करने के लिए कड़े नियम बनाए है। इसके चलते फूड डिपार्टमेंट ने एक्शन लेने के लिए तीन कैटेगरी बनाई है। फस्र्ट कैटेगरी मतलब मिस ब्रांडेड, इसमें तीन लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा। सेकेंड कैटेगरी मतलब सब स्टैैंडर्ड, इसमें पांच लाख रुपए तक जुर्माना देना है। थर्ड कैटेगरी मतलब अनसेफ। इसमें डबल टार्चर होगा। क्योंकि इसमें एक लाख से पांच लाख रुपए तक जुर्माने के साथ 6 मंथ से आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है।

अब फूड बेचने वाले हर ठेले वाले को लाइसेंस लेना होगा। जिससे कि अनहाइजेनिक फूड की सप्लाई को पूरी तरह रोका जा सके। इससे लोग स्वाद का लुत्फ लेने के साथ उनकी सेहत भी ठीक रहे। सभी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।

आरसी पांडेय, डीओ फूड डिपार्टमेंट