एलएलएम के छात्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान
जस्टिस वीके शुक्ला व जस्टिस सुनील कुमार की खण्डपीठ ने इविवि के एलएलएम के छात्र सुनील कुमार पाण्डेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए जेके इंस्टीट्यूट में शिक्षक से अभद्रता मामले की स्वत: संज्ञान लिया। याचिका में कहा गया कि याची एसएसएल छात्रावास में अंत:वासी है। 30 नवम्बर को आधी रात पुलिस ने हॉस्टल में दरवाजा तोड़कर मारा-पीटा है जबकि याची विकलांग है। याची की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन और अमिताभ अग्निहोत्री ने पक्ष रखा।

कोर्ट ने कुलपति से छात्रों के आपराधिक कृत्यों का ब्योरा भी मांगा है और यह भी पूछा है कि ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई। यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय 72 घंटे के भीतर हास्टलों में रह रहे अवैध छात्रों को हटाने की कार्रवाई करे। कोर्ट ने एसएसपी को छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों का ब्योरा देने को कहा है। इसके साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन को अगली तारीख पर अपना पक्ष रखने को कहा गया है।