31 जुलाई तक मिलेगा छूट का फायदा

ALLAHABAD: फाइनेंशियल ईयर-इंडिंग के बाद भी जिन लोगों ने अभी तक नगर निगम में हाउस टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें अब 11 परसेंट इंटरेस्ट के साथ हाउस टैक्स जमा करना पड़ेगा। लेकिन 31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा करने पर टैक्स और 11 परसेंट इंटरेस्ट जमा करने के साथ ही दस परसेंट की छूट भी मिलेगी।

मेयर अभिलाषा गुप्ता ने नगर आयुक्त शेषमणि पांडेय को पत्र लिख कर हाउस टैक्स वसूली बढ़ाने और इलाहाबाद के लोगों को सुविधा देने के लिए नगर निगम अधिनियम के मुताबिक टैक्स पर छूट का आदेश दिया था। दो मई को उन्होंने लेटर भेजा था। मेयर के आदेश पर नगर आयुक्त ने हाउस टैक्स जमा करने पर 10 परसेंट छूट का आदेश जारी किया। जारी आदेश में नगर आयुक्त ने कहा है कि गृह कर की चालू मांग पर बकाया न होने की स्थिति में छूट एवं विलम्ब शुल्क के रूप में नगर निगम अधिनियम में लिखित रीति के अनुसार 12 प्रतिशत ब्याज लिए जाने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में भी 11 प्रतिशत सामान्य कर की दरें निर्धारित किए जाने के साथ ही एक अप्रैल से 31 जुलाई तक गृहकर पर 10 परसेंट छूट का आदेश लागू होगा। आवासीय भवनों के साथ ही कॉमर्शियल भवन, राजकीय भवन, अ‌र्द्धशासकीय भवन व केंद्र सरकार के भवन भी छूट के दायरे में आएंगे।