एससी, एसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुए हंगामे के बाद की गई कार्रवाई

कर्नलगंज पुलिस ने सोलह नामजद व तीन सौ अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

ALLAHABAD: एससी, एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में जिला कचहरी के आस-पास बवाल, उपद्रव व तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं समेत गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा शिवकुटी थाना क्षेत्र की अनिता शुक्ला की तहरीर पर कायम किया है। इसमें सोलह नामजद और करीब तीन सौ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

सोमवार को एससी, एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ कर्नलगंज एरिया में दलित संगठन व बहुजन सामाज पार्टी के सैकड़ो कार्यकर्ताओं द्वारा जुलूस निकाला गया। जिलाधिकारी कार्यालय के पास सैकड़ो की संख्या में एकत्र दलित वर्ग के लोगों ने अचानक उत्पात मचाना शुरू किया। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से मारपीट करते हुए जबरन दुकानें बंद कराई। इस दौरान सूचना पाकर पहुंची पुलिस के साथ भी लोगों ने अभद्रता की। उपद्रव और तोड़फोड़ किया गया। इंस्पेक्टर सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि मामले में अनिता शुक्ला की तहरीर पर गुण्डा एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में उपद्रव और तोडफोड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पहचान की जा रही है। करीब सोलह लोगों की पहचान कर ली गई है।

ये लोग किए गए हैं नामजद

पुलिस के मुताबिक नामजद अभियुक्तों में रितेश विद्यार्थी, दिनेश चौधरी, सुनील मौर्या, अवनीश यादव, राहुल पटेल, अरविंद सरोज, अखिलेश गुप्ता, अभिषेक यादव, स्वरुपानंद, साहिल सरकार, अतुल मौर्या, विपिन भारतीया, भारत राजेश भारत, अभितेश, विक्रम पासी, सुजीत यादव आदि शामिल हैं।

सौ के खिलाफ तोड़फोड़ का केस

सिविल लाइंस व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील खरबंदा ने सिविल लाइंस थाने में सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ तोड़फोड़ व गाली गलौज का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि सोमवार को एससीएसटी एक्ट का विरोध कर रहे लोगों ने एरिया में तोड़फोड़ करते हुए व्यापारियों से गालीगलौज की। इंस्पेक्टर शिवमंगल सिंह के मुताबिक तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों के पहचान की कोशिश की जा रही है।