सुप्रीम कोर्ट ने सुनी आप पार्टी की बात

आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई में संविधान पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में सरकार बनाने में क्या कर रही है.

AAP नही दिल्ली नागरिक का नजरिया मानें

इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत दे डाली. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस अर्जी को आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल अर्जी की तरह ना देखकर दिल्ली के नागरिकों के नजरिए से देखने का प्रयास करे. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का आम आदमी यह मानता है कि उसके क्षेत्र का विधायक सेलरी तो लेता है लेकिन काम नही करता है.

कब तक रहेगी दिल्ली असेंबली सस्पैंड

कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनानी नही है और कांग्रेस व आप सरकार बनाने की स्थिति में नही है. इसलिए केंद्र सरकार दिल्ली विधानसभा को कितने दिनों तक निलंबित रख सकती है.

पांच हफ्तों में हाजिर हो सरकार

जस्टिस एच एल दत्तु की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार को पांच हफ्ते के भीतर किसी पॉजिटिव रिजल्ट के साथ कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है. इस अर्जी में आप पार्टी ने कोर्ट से मांग की थी कि कोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली विधानसभा को भंग करने का आदेश दे और नए चुनावों की सिफारिश करें.

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