वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव ने प्रशासनिक अधिकारियों को दिए निर्देश

ALLAHABAD: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईवे समेत शैक्षिक संस्थानों, हॉस्पिटल्स, धार्मिक स्थलों व बस्तियों से पांच सौ मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकानों का संचालन किया जा सकेगा। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने इस संबंध में बुधवार को कमिश्नर राजन शुक्ला, डीएम संजय कुमार, एसएसपी शलभ माथुर सहित आबकारी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पांच सौ मीटर के दायरे में आने वाली दुकानों को राजस्व, पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के जरिए चिंहित कर उन्हें स्थानांतरित कराया जाए। स्थानांतरण नही होने पर सुप्रीमकोर्ट के आदेश के अंतर्गत तत्काल बंद करा दिया जाए।

नही होनी चाहिए घटनाएं

मुख्य सचिव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से आच्छादित न होने वाली और आबकारी नियमों के तहत संचालित शराब की दुकानों की लूटपाट व आगजनी की घटनाएं कतई नही होनी चाहिए। कहा कि अवैध शराब तस्करी, निर्माण एवं बिक्री होने और जहरीला शराब पीने से कोई अप्रिय घटना घटित होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोर्ट के आदेशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनपदीय अधिकारी आम नागरिकों से सीधा संवाद कर स्थानीय स्तर पर उठाई जा रही समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव के निर्देश के क्रम में डीएम संजय कुमार ने आबकारी अधिकारी के साथ निरीक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के आदेश दिए। सिटी मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट व समस्त सीओ को निर्देश दिया कि वह चौबीस घंटै एलर्ट रहे और अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर शिकायत आने पर कड़ी कार्रवाई करें। वीडियो कांफ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव आबकारी दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा, पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद, आबकारी आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण सहित आईजी जोन, डीआईजी आदि अधिकारी उपस्थित रहे।