नई दिल्ली (पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित को लोकसभा सीट घोषित करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मांग को कानूनी रूप से अस्थिर करार दिया। इसके साथ ही याचिका दायर करने वाले रॉ के पूर्व अधिकारी राम कुमार यादव पर 50,000 रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है।

पाकिस्तानी टिड्डे भारत में कर रहे घुसपैठ, चिंतित भारत-पाक वैज्ञानिक कर रहे हाईलेवल मीटिंग

Amarnath Yatra : जयकारों संग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला श्रद्धालुओं का दूसरा जत्थाभारत के हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ

इस याचिका में कहा गया है कि  पीओके और और गिलगित में सरकार ने  24 नए विधानसभा क्षेत्र बनाए हैं। यह भारत का क्षेत्र है। इस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ऐसे में केन्द्र सरकार को विधानसभा सीटों की तरह ही पीओके और गिलगित में लोकसभा सीट बनाने का निर्देश दिया जाए।

National News inextlive from India News Desk