-व्यापारियों की ओर से दाखिल की गई थी सात एसएलपी

-सुप्रीम कोर्ट में पांच जनवरी को थी सुनवाई, दिया स्टे

-राहत मिलने पर व्यापारियों में खुशी का माहौल

Meerut: शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण संबंधी हाई कोर्ट के आदेश संबंधी मामले में व्यापारियों को बड़ी राहत मिल गई है। व्यापारियों की ओर से दाखिल की गई एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट व्यापारियों को स्टे दे दिया। स्टे मिलने के बाद व्यापारियों ने उनका सहयोग करने वाले लोगों का धन्यवाद देते हुए खुशी जाहिर की।

क्या था मामला

क्ख् दिसंबर को हाई कोर्ट ने आवास विकास को सेंट्रल मार्केट को माह के अंत तक ध्वस्त करने का निर्णय सुनाया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मार्केट स्थित दो दुकानों को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन अवकाश घोषित हो गया था। उधर, हाई कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई का अंतिम दिन नजदीक आते देख धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। तीस दिसंबर को ध्वस्तीकरण के लिए पहुंचे आवास-विकास, प्रशासनिक व पुलिस फोर्स ने व्यापारी व राजनेताओं का उग्र रवैया देख कार्रवाई से हाथ खींच लिए थे।

दाखिल हुई थी सात एसएलपी

हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत सेंट्रल मार्केट के सात व्यापारियों राजीव गुप्ता, डॉ। निशी गोयल, सुषमा शर्मा, चन्द्र प्रकाश, जसप्रीत कौर, अमनदीप सिंह व संगीता वाधवा ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टे जारी कर दिया।

फिर फंसा पेंच

सुप्रीम कोर्ट ने जिन सात एसएलपी पर सुनवाई करते हुए स्टे दिया है, असल में वो दुकानें मार्केट में ऊपर की ओर बनी हुई हैं। ऐसे में नीचे की दुकानों पर कार्रवाई करना आवास-विकास के लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकता है।

हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत दो व्यापारियों को पहले भी राहत मिल चुकी थी। प्रशासन से भी हमारी यही मांग थी। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है।

किशोर वाधवा, अध्यक्ष सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट का आदेश मंगलवार को आएगा। यदि सात दुकानों को स्टे मिला है तो अन्य व्यापारियों की ओर से भी एसएलपी दाखिल कराई जाएगी।

- नवीन गुप्ता

अध्यक्ष, संयुक्त व्यापार संघ