एनकाउंटर के तुरंत बाद दर्ज हो एफआईआर
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ के मामले में अपने नए दिशा निर्देशों में साफ किया है कि भविष्य में किसी भी पुलिस मुठभेड़ के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज कराना जरूरी होगा. इसके साथ ही एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों को तब तक प्रमोशन नही दिया जाएगा जब तक मुठभेड़ की मजिस्ट्रेटी जांच ना हो जाए. इन मामलों की जांच सीबीआई और सीआईडी जैसी ऑटोनोमस एजेंसियों से कराई जानी चाहिए.
मुखबरी को करना होगा रिकॉर्ड
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में कहा गया है कि पुलिस बलों को अपराधियों के बारे में मिली सूचना को भी रिकॉर्ड करना होगा. इसके साथ ही एनकाउंटर करने के पश्चात अपने हथियार और गोलियों की एंट्री कराकर उन्हें जमा कराना होगा. इन नए दिशानिर्देशों से फर्जी एनकाउंटरों को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है.
पुलिस मुठभेड़ में नही आएगा ह्यूमन राइट्स
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