नई दिल्ली (आईएएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी  'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर फंसते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि चौकीदार चोर है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कहा है कि वह गलत है। हम राफेल डील मामले में केवल दस्तावेज की एडमिसिबल्टिी पर फैसला करते हैं। सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
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मीनाक्षी लेखी ने दायर की थी याचिका

ऐसे में तब तक यानी कि 22 अप्रैल तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना जवाब देना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नेता मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। खबरों की मानें तो मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जगह-जगह रैलियों में इस बात कर जिक्र करके पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि वह इसकी पुष्टि करने के लिए कोर्ट का हवाला भी देते हैं।

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