- नाली में गोबर बहाने पर नगर निगम ने की कार्रवाई

मेरठ। नाली में गोबर बहाने पर नगर निगम सख्त हो गया है। इस अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। नाली में गोबर बहाने पर नगर निगम ने 150 डेयरियों पर जुर्माने की कार्रवाई की है। भविष्य में नाले में गोबर न बहाने की चेतावनी दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नगर निगम ने किसी डेयरी पर नाली में गोबर बहाने पर कार्रवाई हुई है।

शहर में कुल डेयरी- 2100

डेयरियों पर कार्रवाई- 150

प्रत्येक डेयरी पर जुर्माना- 20 हजार रुपये

कुल जुर्माना- 30 लाख रुपये

कार्रवाई कितनी बार हुई- 1 बार

कब-कब हुआ आदेश

-2012 में मकबरा घोसियान की 24 डेयरियों को हटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया। डेयरी संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली।

-2013 में आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने शासनादेश 1998 का पालन करने का आदेश दिया।

-2014 में कैंट क्षेत्र के संबंध में अरविंद यादव ने जनहित याचिका दाखिल की।

-2014 में आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की दूसरी जनहित याचिका पर कमिश्नर को कोर्ट ने आदेश दिया।

- 2015 में एस के अग्रवाल की जनहित याचिका पर अगस्त कोर्ट ने फिर से शासनादेश का पालन करने का आदेश दिया। निगम प्रशासन ने 90 दिन तक कुछ नहीं किया।

नाली में गोबर हटाने पर 150 डेयरियों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।

-डॉ। कुंवर सेन नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम