अदालती कार्यवाही के दौरान नीरव मोदी पेश नहीं हुए
सूरत (पीटीआई)।
भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी का हर किसी को इंतजार है। ऐसे में सूरत की एक अदालत ने कल नीरव मोदी के खिलाफ को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दर्ज सीमा शुल्क चोरी के मामले में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बीएच कपाडि़या ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि क्योंकि अदालती कार्यवाही के दौरान नीरव मोदी पेश नहीं हुए हैं।

सरकारी खजाने को 52 करोड़ रुपये का चूना लगाया
लोक अभियोजक नयन सुखदवाला ने बताया कि मार्च में डीआरआई ने नीरव मोदी और सूरत विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित उसकी फर्म के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 890 करोड़ रुपये के उन हीरे-मोतियों को घरेलू बाजार में बेच दिया जिन्हें निर्यात किया जाना था। इस तरह उसने सीमा शुल्क की चोरी कर सरकारी खजाने को करीब 52 करोड़ रुपये का चूना लगाया है।

घटिया गुणवत्ता के हीरे-मोतियों का निर्यात कर दिया
नीरव मोदी ने एसईजेड में स्थित अपनी फर्म के मार्फत कीमती हीरे-मोतियों का शुल्क मुक्त आयात किया और फिर उन्हें घरेलू बाजार में बेच दिया। आयात शुल्क की चोरी के लिए उसने बेहद घटिया गुणवत्ता के हीरे-मोतियों का निर्यात कर दिया। बता दें कि एसईजेड मानकों के अनुसार वे ही वस्तुएं शुल्क मुक्त आयात के दायरे में आती हैं जिनका  निर्यात किए जाने वाले सामान के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

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