- मौजूदा बजट में हुआ प्रावधान, एक अप्रैल से महंगा पीएफ से पैसा निकालना

- नौकरी बदलने वालों की जेब पर पड़ेगा भारी

<- मौजूदा बजट में हुआ प्रावधान, एक अप्रैल से महंगा पीएफ से पैसा निकालना

- नौकरी बदलने वालों की जेब पर पड़ेगा भारी

ALLAHABAD: allahabad@inext.co.in

ALLAHABAD: यह खबर निश्चित तौर पर आपको दुखी कर सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार ने मौजूदा बजट में नए प्रावधान बनाकर आम जनता के कंधे पर बोझ बढ़ाने का काम किया है। जिसके तहत अगर आप नौकरी बदलने के बाद अपना भविष्य निधि योजना (पीएफ) का पैसा निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपको महंगा पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने बजट में पीएफ पर टीडीएस कटौती का प्रावधान किया है। 5 साल से पहले पीएफ खाते से पैसे निकालने पर सरकार अब 10 फीसदी टीडीएस वसूल करेगी। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2015 से लागू हो जाएगा।

कैसे लगेगा जेब को चूना

नए प्रावधान के अनुसार पीएफ खाताधारक पांच साल (लगातार) से पहले अपने खाते से पैसे निकालता है तो उस पर टीडीएस कटेगा। अगर पीएफ खाताधारक पुराने पीएफ खाते से नए खाते अथवा पुराने इम्प्लायर से नए इम्प्लॉयर में स्थानांतरित कराता है तो भी इसकी गणना लगातार पांच वर्ष के तौर पर ही होगी। पीएफ से निकाली गई रकम 30 हजार रुपए से कम है तो उस स्थिति में टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। यह नियम सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के कर्मचारियों पर भारी पड़ेगा। कटौती से बचने के लिए लोगों ने टैक्स एक्सप‌र्ट्स की राय लेनी शुरू कर दी है।

पैन कार्ड रखना जरूरी

आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो तत्काल इसका इंतजाम कर लीजिए। ऐसा न हो कि इसकी गैर मौजूदगी में भी टैक्स देना पड़ जाए। जी हां, सरकारी व निजी कर्मचारियों के लिए पीएफ खाते के साथ अपना पैन नंबर जमा कराना भी अनिवार्य हो गया है। पैन नंबर नहीं होने की स्थिति में पीएफ खाते से पैसे निकालने पर खाताधारक पर टैक्स लगाया जाएगा। नियमानुसार गणना अधिकतम सीमांत दर के अनुसार की जाएगी, जो आयकर स्लैब के मुताबिक 35 फीसदी तक हो सकती है। बता दें कि पीएफ से निकासी करने पर 10 फीसदी की दर से टीडीएस लगेगा। लेकिन, सरकार ये रकम वापस देगी। ये पैसा कितने समय में वापस किया जाएगा, अभी इस संबंध में जानकारी नहीं दी गई है।

ऐसे पता चलेगा पीएफ बैलेंस

पीएफ अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए कुछ जानकारियों को होना जरूरी है-

1- कंपनी का इस्टेबलिशमेंट कोड

2- आपका पीएफ अकाउंट नंबर

3- जहां आपका अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है उसका नाम

4- ईपीएफइंडिया की वेबसाइट पर जाएं। पीएफ बैलेंस जानने के लिए सबसे पहले आप अपनी सैलरी स्लिप से अपना ईपीफओ नंबर निकाल लीजिए और इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए- <यह खबर निश्चित तौर पर आपको दुखी कर सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार ने मौजूदा बजट में नए प्रावधान बनाकर आम जनता के कंधे पर बोझ बढ़ाने का काम किया है। जिसके तहत अगर आप नौकरी बदलने के बाद अपना भविष्य निधि योजना (पीएफ) का पैसा निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपको महंगा पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने बजट में पीएफ पर टीडीएस कटौती का प्रावधान किया है। भ् साल से पहले पीएफ खाते से पैसे निकालने पर सरकार अब क्0 फीसदी टीडीएस वसूल करेगी। यह प्रावधान क् अप्रैल ख्0क्भ् से लागू हो जाएगा।

कैसे लगेगा जेब को चूना

नए प्रावधान के अनुसार पीएफ खाताधारक पांच साल (लगातार) से पहले अपने खाते से पैसे निकालता है तो उस पर टीडीएस कटेगा। अगर पीएफ खाताधारक पुराने पीएफ खाते से नए खाते अथवा पुराने इम्प्लायर से नए इम्प्लॉयर में स्थानांतरित कराता है तो भी इसकी गणना लगातार पांच वर्ष के तौर पर ही होगी। पीएफ से निकाली गई रकम फ्0 हजार रुपए से कम है तो उस स्थिति में टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। यह नियम सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के कर्मचारियों पर भारी पड़ेगा। कटौती से बचने के लिए लोगों ने टैक्स एक्सप‌र्ट्स की राय लेनी शुरू कर दी है।

पैन कार्ड रखना जरूरी

आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो तत्काल इसका इंतजाम कर लीजिए। ऐसा न हो कि इसकी गैर मौजूदगी में भी टैक्स देना पड़ जाए। जी हां, सरकारी व निजी कर्मचारियों के लिए पीएफ खाते के साथ अपना पैन नंबर जमा कराना भी अनिवार्य हो गया है। पैन नंबर नहीं होने की स्थिति में पीएफ खाते से पैसे निकालने पर खाताधारक पर टैक्स लगाया जाएगा। नियमानुसार गणना अधिकतम सीमांत दर के अनुसार की जाएगी, जो आयकर स्लैब के मुताबिक फ्भ् फीसदी तक हो सकती है। बता दें कि पीएफ से निकासी करने पर क्0 फीसदी की दर से टीडीएस लगेगा। लेकिन, सरकार ये रकम वापस देगी। ये पैसा कितने समय में वापस किया जाएगा, अभी इस संबंध में जानकारी नहीं दी गई है।

ऐसे पता चलेगा पीएफ बैलेंस

पीएफ अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए कुछ जानकारियों को होना जरूरी है-

क्- कंपनी का इस्टेबलिशमेंट कोड

ख्- आपका पीएफ अकाउंट नंबर

फ्- जहां आपका अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है उसका नाम

ब्- ईपीएफइंडिया की वेबसाइट पर जाएं। पीएफ बैलेंस जानने के लिए सबसे पहले आप अपनी सैलरी स्लिप से अपना ईपीफओ नंबर निकाल लीजिए और इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए- http://www.epfindia.gov.in

http://www.epfindia.gov.in

5- स्टैब्लिशमेंट कोड जानने के लिए वेबसाइट पर <भ्- स्टैब्लिशमेंट कोड जानने के लिए वेबसाइट पर Establishment searchEstablishment search लिंक पर क्लिक करें। ऊपर दिखाए गए स्थान में उस एरिए का पिनकोड डालें, जहां आपका पीएफ अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। इसके बाद सर्च पर क्लिक करें।

- सौ फीसदी टैक्स रिबेट के लिए सेविंग पॉलिसी और ईपीएफ की मैच्योरिटी होना जरूरी है। इसलिए अगर पांच साल के पहले पीएफ से पैसा निकालते हैं तो दस फीसदी टैक्स देना ही होगा। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है।

ब्रजेश मिश्रा, चीफ कंसल्टेंट, एलआईसी