-हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा हलफनामा

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव जितेन्द्र श्रीवास्तव से ख्ब् घंटे के अंदर बताने को कहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से शिक्षकों को ट्रेनिंग दिलाने से पूर्व एनसीटीई से अनुमति ली गई थी कि नहीं? यदि बुधवार तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो डेढ़ लाख प्रशिक्षित शिक्षकों की डिग्री निलंबित कर दी जाएगी। ये बातें चीफ जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस डॉ। रविरंजन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने हरि बच्चन भगत की लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहीं। सुनवाई में शिक्षा सचिव भी तलब किए गए थे।

आज फिर होगी सुनवाई

याचिकाकर्ता के एडवोकेट शहाबुद्दीन अजीम ने कहा कि राज्य सरकार ने ख्00म् लेकर आज तक करीब डेढ़ लाख नियोजित शिक्षकों को बिना मान्यता के ही इग्नू से ट्रेनिंग दिला दी। जबकि इग्नू को ट्रेनिंग दिलाने का अधिकार नहीं था। सुनवाई में एनसीटीई के वकील ने भी कहा कि उनसे मान्यता नहीं ली गई। हालांकि अभी तक किसी के तरफ से हलफनामा दायर कर सही स्थिति की जानकारी नहीं दी गई। जिस कारण अदालत ने नाराजगी दिखाई। बुधवार को फिर सुनवाई होगी।