-वर्ष 2013 में मुसाबनी के आरोपी ने अपने गांव की नाबालिग के साथ की थी जबरदस्ती

JAMSHEDPUR: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दो के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोप में दोषी करार दिए गए मुसाबनी निवासी लव भगत को गुरुवार को क्0 वर्ष और एक हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। कुल क्क् लोगों ने आरोपी के खिलाफ और पांच ने बचाव पक्ष की ओर से गवाही दी थी। घटना क्7 नवंबर क्फ् की मुसाबनी थाना क्षेत्र की है। लव भगत अपने गांव के ही एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ मेला घूमाने ले गया था। वहां उसे चाट खिलाया। फिर शीतल पेय में नशा मिलाकर पिला दिया। उसे बाइक पर लेकर गांव के ही स्कूल भवन में पहुंचा। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। होश आने पर जब उसने विरोध किया तो युवक ने उसे किसी को भी घटना की जानकारी दिए जाने पर बदनाम कर देने की धमकी दी गई थी। इस कारण नाबालिग ने परिजनों को इसकी जानकारी नहीं दी। ख्7 नवंबर क्फ् को युवक फिर नाबालिग के घर पहुंचा और इशारा कर बुलाया। इसके बाद पीडि़ता ने युवक द्वारा उसके साथ किए गए हरकत की जानकारी माता-पिता को दी। मुसाबनी थाने में शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म किए जाने की प्राथमिकी दर्ज की गई। पीडि़ता की पुलिस ने मेडिकल जांच कराई। दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई।

गैस की टंकी फटने से खलासी की मौत

डिमना चौक में गुरुवार को गैस की टंकी फटने से खलासी की मौत हो गई। घटना के वक्त खलासी ट्रक के नीचे बैठकर खाना बना रहा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से खलासी को एमजीएम हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिहार के रहने वाले मो। तलीम गैस की टंकी फटने से बुरी तरह झुलस गया था।