ALLAHABAD: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी सुनील गौड़ निवासी कीडगंज को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश शुचि श्रीवास्तव ने 10 साल की कैद व 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की आधी रकम पीडि़ता को दी जाएगी। अभियोजन के अनुसार थाना कैंट में एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी से सुनील ने दुष्कर्म किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता जयकांत तिवारी व शरदेंदु शेखर शुक्ला ने गवाहों के साथ डॉक्टर की भी गवाही पेश की। रिपोर्ट से पता चला कि पीडि़ता सात माह की गर्भवती थी। हालांकि बचाव पक्ष की दलील थी कि आरोपी निर्दोष है। रिश्तेदार ने झूठा फंसाया है।

छात्रा से छेड़खानी, केस दर्ज

स्कूटी से घर लौट रही छात्रा को ईसीसी कॉलेज के निकट रोक कर छेड़खानी और अश्लील हरकत की गई। पीडि़ता ने थाना मुठ्ठीगंज में आरोपी जितेन्द्र कुमार यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। शुआट्स की स्टूडेंट पीडि़ता ने बताया कि वह रोज स्कूटी से कॉलेज जाती और आती है। शुक्रवार को ईसीसी के पास घूरपुर निवासी जितेन्द्र कुमार यादव पीछे से आया और जबरन स्कूटी रोक कर छेड़खानी व अश्लील हरकत की।